रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 307/18 दिनाँक 08.10.2018 अधीन धारा 341,323,504 भा.दं.सं. थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री चेतन सपुत्र श्री शिव लाल निवासी गाँव व डाकघर कोटली , तहसील सदर, जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 08.10.2018 को नन्द किशोर सुपुत्र श्री तोता राम निवासी कोटली तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सन्तोष कुमार न0 74 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।
2 अभियोग संख्या 306/18 दिनांक 08.10.18 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री आनन्द किशोर सुपुत्र तोतु राम निवासी कोटली तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.09.18 को चेतन सुपुत्र शिव लाल निवासी कोटली ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सन्तोष कुमार न0 74 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 148/18 दिनांक 08.10.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर में श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी श्री तेज सिंह निवासी अप्पर बैहली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.10.18 को श्रीमति हिमा देवी व नैण सिंह ने शिकयतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विनोद कुमार न0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 216 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 33,500/-रुपये बसूल किये हैं तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत14 चालान व 1400/-रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 12,200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।