रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 22/18 दिनांक 28.09.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राम चन्द सुपुत्र श्री सुदामा राम निवासी बोबर डाकघर जडोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.09.18 को बीरी चन्द, नविदा देवी व सोनू ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोकककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 बलबीर सिंह न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या104/18 दिनांक 28.09.18 अधीन धारा 279, 304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मु0आ0 राजिन्द्र कुमार न0 52 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि बग्गी के पास कार न0 एच0पी033ई0-5215 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है जिसमे सवार देवन कुमार सुपुत्र श्री चित्रमणी निवासी काण्डलु डाकघर सेगली सब-तहसील कटौला जिला मण्डी की मौका पर ही मृत्यु हो गई । मु0आ0 राजिन्द्र कुमार न0 51 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 311 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 40,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 12,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।