Crime Report on 22 July

रास्ता रोककर मारपीट करने  का मामलाः-

अभियोग संख्या 111/18 दिनाक 22.07.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी.एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री आशीष शर्मा सपुत्र श्री युधिष्ठिर शर्मा निवासी गाँव भराडी, डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाँक 22.07.2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह घर जा रहा था तो कपिल शर्मा सपुत्र श्री मधुसुदन व पवन सपुत्र स्व. श्री लेसर राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु.आ. धर्म चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना बी.एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 

 

 सार्वजनिक स्थान पर बाधा उत्पन्न करने का मामला

अभियोग संख्या 171/18 दिनाक 21.07.2018 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु.आ. हरि सिंह नं.407 अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ दिनाँक 21.07.2018 समय करीब 1.45 बजे दिन गस्त पर डैहर बाजार में मौजूद था पाया कि अजय कुमार सपुत्र श्री मस्त राम निवासी गाँव व डाकघर डैहर तहसील सुन्दरनगर ने सार्वजनिक सड़क पर रेत का ढेर फैला रखा था । मु.आ. हरि सिंह नं.407 अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

सड़क दुर्घटना का मामलाः

अभियोग संख्या 198/18 दिनाक 21.07.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायतकर्ता श्रीमती नागेशवरी पत्नी श्री लुदर राम निवासी गाँव घट्टा, डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता के  पति को एक महिन्द्रा जीप ने टक्कर कर घायल कर दिया है। स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

 

चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वालों के कुल 250 चालान किये व 36,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700 रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *