प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 12.07.2018
घरेलू हिंसा का मामलाः-
अभियोग संख्या 43/18 दिनाक 12.07.2018 अधीन धारा 498ए भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी एक महिला श्रीमति हेमलता पत्नी श्री ललित कुमार निवासी गांव व डा0 छिपणू त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि शादी के कुछ समय बाद से ही इसका पति इसे मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित तथा दहेज की मांग करने लगा । उ0नि0 पवन कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
लोक सेवक के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः–
अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 11.07.2018 अधीन धारा 353, 332, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली शिकायतकर्ता श्री निवेश ठाकुर ग्राम पंचायत तकनिकी सहायक भाटकीधार व बागाचणोगी, त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 10.07.2018 को समय करीब 01.00 बजे दिन दिनेश कुमार सपुत्र श्री हेम सिह ने इसके साथ मारपीट व इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 तरुण कुमार नं0 923 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 1.07.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली शिकायत कर्ता श्री डिम्पल कुमार सपुत्र श्री राम चन्द्र निवासी गांव निहरी डा0 लम्बाथाच, त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.07.2018 को समय करीब 08.00 बजे सुबह इसके चाचा इश्वर दास ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 केसर सिह नं0 905 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
गृह अतिचार, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
अभियोग संख्या 208/18 दिनाक 11.07.2018 अधीन धारा 452, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति कृष्णा देवी पत्नी श्री रमेश चन्द निवासी गांव व डा0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 11.07.2018 को समय करीब 12.30/01.00 बजे दिन इसका बेटा इसके कमरे में आया व इसके साथ मारपीट, गाली गलौच की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 199 चालान उलंघनकर्ताओं के किये तथा 33,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनिमय के तहत 3 चालान व 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया ।