बलात्कार का मामला
अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 15.06.18 अधीन धारा 376,506 भा.द.सं. पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि 7 मार्च 2018 को रोनू सुपुत्र श्री केहर सिहं, निवासी गांव व डाकघर अप्पर ढालरा, तहसील संधोल, जिला मण्डी हि0 प्र0 ने शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार किया था व जान से मारने की धमकी दी थी । स.उ.नि. बलजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी संधोल इस इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
धोखाधडी का मामला
अभियोग संख्या 104/18 दिनांक 16.06.18 अधीन धारा 420 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री परस राम सुपुत्र श्री राम लाल गांव कोहरा , डाकघर सैंथल , तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01-06-2018 को शिकायतकर्ता ने पी.एन.बी. चौंतडा से कुछ रुपये निकाले थे व उसी समय वहां पर तीन अपरिचित व्यक्ति भी आये थे जिन्होंने धोखे से शिकायतकर्ता का ए.टी.एम. कार्ड बदल दिया, दिनाँक 13.06.2018 को शिकायतकर्ता ने पाया कि उनके खाते से 98,500 रुपये निकाल दिये गये हैं । स.उ.नि. अशोक कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 99/18 दिनांक 16.06.18 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अंकुश गौतम सुपुत्र श्री खेम राज गाव व डाकघर चाँबी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.06.18 जब यह एक बस में महुनाग से वापिस सुन्दरनगर आ रहा था तो देवेन्द्र कुमार व उसकी माता जी ने शिकायतकर्ता व बस के चालक मोहन सिंह का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट, गाली-गलौच की ।मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना एस.एल. कलौनी सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 145 चालान तथा उलंघ्नकर्ताओं से 29000 रुपये , कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 17 चालान तथा उलंघ्नकर्ताओं से 1700 रुपये वसूल किये तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान किया गया है ।