मादक पदार्थ व मादक द्रव्य अधिनियम का मामलेः-
- अभियोग संख्या 62/18 दिनांक 13.04.2018 अधीन धारा 21-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी टेक चन्द, अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.04.2018 को समय करीब 11.00 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम धनोटु में गश्त पर मौजुद थे तो उसी समय एक गुप्त सुचना मिली की जितेन्द्र कुमार पुत्र जमना दास निवासी महादेव अपने घर में नशीली ड्रग्स बेचने का धंधा करता है जिस सुचना के आधार पर उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके कब्जा से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। मुख्य आऱक्षी विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वषण कर रहे हैं।
- अभियोग संख्या 63/18 दिनांक 13.04.2018 अधीन धारा 21-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक पुष्प देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.04.2018 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम सकराह मोड़ में गश्त में मौजुद थे तो उसी समय एक व्यक्ति चाम्बी की तरफ से पैदल आया जब उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी को देखा तो पीछे मुड़कर भागने लगा जिस पर उसे काबु करके पुचताछ की गई तो उसने अपना नाम अभिनव पुत्र अशोक वाली निवासी गाँव व डा0 चाम्बी तहसील सुन्दरनगर बतलाया। दौराने तलाशी उसके कब्जा से6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक पुष्प देव, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना वी0एल0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
अनुसुचित जाति जनजाति अधिनिमय का मामलाः-
- अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 12-04-2018 अधीन धारा 341,452, भा0द0सं0 व 3 अनु0 जाति जनजाति अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में माननीय अदालत कोर्ट न0 4 मण्डी के आदेशानुसार अधीन धारा 156 (3) द0प्र0स0 शिकायतकर्ता घनश्याम पुत्र भगत राम निवासी गाँव डवारडू डा0 द्रंग तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि उसने डवारडू में जमीन खरीद कर मकान बनाया है दिनांक 30.11.2017 को सुन्दर सिंह पुत्र नारायण सिंह, अंजना देवी पत्नी सुन्दर सिंह, अजय कुमार पुत्र सुन्दर सिंह, चन्दन पुत्र सुन्दर सिंह सभी निवासी गाँव डवारडू डा0 द्रंग तहसील पधर जिला मण्डी व किशन सिंह पुत्र प्रेमू निवासी गाँव सोयला डा0 पाली तहसील पधर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के मकान का लैंटर व सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिये जिस वारे इसने दिनांक 03.12.2017 को पधर थाना में शिकायत की तो उपरोक्त व्यक्तियों ने इनके साथ समझौता कर लिया तथा उसके बाद अंजना देवी ने शिकायतर्कता को जातिसुचक शब्द कहे। स0उ0नि0 कुलमेस सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सदोष परीरोध , गृह अतिचार, रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
- अभियोग संख्या 64/18 दिनांक 13.04.2018-18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अमन बोध पुत्र इन्द्र सिंह निवासी गाँव बरल तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 12.04.2018 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह नलवाड़ मेला से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में रमेश कुमार पुत्र तेज राम निवासी गाँव शानणा तहसील करसोग व एक अन्य व्यक्ति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। स0उ0नि0 स्वरुप राम, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग क अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 117/18 दिनांक 12.04.2018-18 अधीन धारा 504, 509 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता आरती ठाकुर पत्नी मनसा राम निवासी पड्डल, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11.04.2018 को एक मोहित गर्ग नामक व्यकित इसकी दुकान में आया व इसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सहायक उप निरीक्षक स्वर्ण रुप सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
- अभियोग संख्या 90/18 दिनांक 12.04.2018 अधीन धारा 342, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुनदरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार पुत्र सिंह राम निवासी गाँव भोजपुर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11.04.2018 को दलीप सिंह व कुछ लोगों ने इसे भरज्वाणु में शराब के ठेके में लगभग 7/8 घण्टे इसको बन्द करके रखा व जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक विनोद कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
- अभियोग संख्या 91/18 दिनांक 12.04.2018 अधीन धारा 143, 147, 149, 452, 353, 323, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुनदरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता माधवेन्द्र मोहन, सहायक आबकारी एंव कराधान अधिकारी वृत 2 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.04.2018 को समय करीब 12.30 बजे दिन यह क्षीमति शैलजा शर्मा , राजेश कुमार, प्रकाश चन्द ओम चन्द के साथ एल-14 जरल ठेका में गये थे तो वहाँ पर वहुत से लोग शराब के ठेका खुलने का विरोथ कर रहे थे जिसमें से कुद लोग शराब की दुकान में घुस गये व दुकान को नुकसान पहुँचाया व राजेश कुमार के साथ मारपीट की है तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की है। निरीक्षक गुरवचन सिंह, प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालान
- मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 211 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 50,400/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 01चालान व 100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।