Crime Report on 05 April

आबकारी अधिनियम के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन धारा 39, 46, 47 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 12.15 बजे दिन जब यह अपने अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम पांगणा में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर इन्होने रोशन लाल सपुत्र श्री धनी राम निवासी माधीधार, डा0 पांगणा, त0 करसोग जिला मण्डी 750 एम0एल0 अवैध शराब कैनी में भर कर होटल मालिक अजय लाम्बा को बेचता हुआ पाया गया । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 59/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम भाम्बला के पास मौजूद था तो इन्होने प्यारे लाल सपुत्र श्री मस्त राम निवासी गांव व डा0 भाम्बला, त0 सरकाघाट के कब्जा से 137 एम0एल0 देशी शराब व 325 एम0एल0 अंग्रेजी शराब बरामद की । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 23/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मु0आ0 गुलाब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को एक मोटर साईकल नं0 एच0पी0 33टी-9353 जो कि थुनाग से लम्बाथाच की ओर आ रहा था जब यह बाश्शीरा मोड़ के पास समय करीब 05.00 बजे शाम पंहुचा तो मोटर साईकल चालक लोकेन्द्र राज सपुत्र श्री देवेन्द्र सिह निवासी सुराह, डा0 लम्बाथाच मोटर साईकल से अपना नियंत्रण खो बैठा व सड़क से निचे गहरी खाई में जा गिरा जिस कारण लोकेन्द्र राज घायल हो गया । मु0आ0 गुलाब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 31/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री लोकपाल सपुत्र श्री हेमराज, निवासी सकोल, डा0 बस्सी, त0 चच्योट, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 07.25 बजे शाम जब यह अपने घर के आंगन में मौजूद था तो उसी समय एक गाड़ी नं0 एच0पी0 01के-2050 आई जो सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिस कारण उसमें बैठे भूप सिंह सपुत्र श्री शरण दास निवासी गांव व डा0 बस्सी की मौका पर ही मौत हो गई है तथा दो अन्य ठाकर दास सपुत्र श्री भाग सिह व संजय कुमार सपुत्र श्री डोला राम निवासी डम्मार, डा0 बस्सी घायल हो गये है । स0उ0नि0 नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन दारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गुरमीत सिह सपुत्र श्री कुलदीप सिह निवासी मकान नं0 98-ए/10, डा0 पुराना बाजार, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 08.15 बजे शाम जब यह सुन्दरनगर से अपने घर हनेटी स्कूटी नं0 एच0पी0 31ए-8169 पर आ रहा था व जब यह सुन्दरनगर टेल कन्ट्रोल के पास पंहुचा तो उसी समय एक अन्य मोटर साईकल नं0 एच0पी0 33डी-5226 जिसे अव्दुल वाजिद सपुत्रश्री परवेज अखत्तर निवासी डुगराईं, डा0 कनैड चला रहा था, बहुत तेज रफ्तारी से आया व शिकायत कर्ता की स्कूटी को टक्कर मारी जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  4. अभियोग संख्या 67/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री देव राज ठाकुर सपुत्र श्री मोहर सिह ठाकुर निवासी गांव भराड़ू, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को रात के समय जब यह जोगिन्द्र नगर मेले की सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम देखने के बाद घर वापिस आ रहा था व जब यह समय करीब 12.30 बजे रात मुकाम बड़ौन आम का घेरा के पास पंहुचा तो उसी समय एक गाड़ी नं0 एच0पी0 29ए-1947 जो कि मच्छयाल की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई व सड़क के बीच पलट गई व उपरोक्त गाड़ी जिसे दिनेश कुमार चला रहा था इस हादसा में घायल हो गया । मु0आ0 होशियार सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 68/18 दिनांक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री उमेश चन्देल सपुत्र श्री गिरजा चन्देल, निवासी गांव व डा0 गुटकर, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह गुटकर में मौजूद था तो ललित कुमार व खेम सिह ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच तथा मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री खेम सिह सपुत्र श्री शेर सिह निवासी गांव ओटा, डा0 गुटकर, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह गुटकर के पास मौजूद था तो उमेश चन्देल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 60/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस सरकाघाट जिला मण्डी एक महिला शिकायत कर्ता श्री मति लील देवी पत्नी श्री ब्रह्मा चन्द निवासी गांव व डा0 भहणू, त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को समय करीब 05.30 बजे सुबह जब यह अपने घर के पास काम कर रही थी तो उसी समय कांशी राम सपुत्र श्री गोबिन्द राम ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  4. अभियोग संख्या 61/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, भा0द0सं0 पुलिस सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री कांशी राम सपुत्र श्री गोबिन्द राम निवासी गांव भहणू, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को सुबह 06.30 बजे सुबह जब यह अपने खेत में काम कर रहा था तो लीला देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया । मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 170 चालान किये तथा 23,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान व 1100/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनिमय के तहत 02 चालान व 12,200/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

 

 

 

CRIME REPORT ON 7th March

सड़क हादसे के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 35/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री इन्द्र देव सपुत्र श्री किशन चन्द निवासी दलयारा, डा0 चकुरठा, त0 बन्जार जिला कुल्लू की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.02.2018 को समय करीब 09.10 बजे दिन जब यह अपने घर में उपस्थित था तो उसी समय इसने घर के बाहर जोर की आवाज सुनी जिस पर यह दौड़ कर बाहर गया तो देखा कि राम लाल सपुत्र संगत राम निवासी नौली घायल अवस्था में वाहन की टक्कर से चोट लगने के कारण गिरा हुआ था जिस वाहन से इसे टक्कर लगी थी उस वाहन को लोत राम सपुत्र श्री मंगल चन्द निवासी थाटीबीर चला रहा था अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 योगिन्द्र पाल नं0 39 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी पुलिस थाना औट कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 07.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी शिकायत कर्ता श्री कर्म चन्द सपुत्र श्री प्यारे लाल निवासी गांव धनोटु डा0 महादेव त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.03.2018 को समय करीब 07.10 बजे शाम होटल हमसफर के सामने गोलगप्पे बेचने का काम करके अपने घर वापिस अपनी रेहड़ी को लेकर जा रहा था । जब यह नरेश चौक के पास पंहुचा तो उसी समय एक व्यक्ति श्याम लाल सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी गांव महादेव अपने स्कूटर नं0 एच0पी0 31ए-5557 वहुत तेज रफ्तारी से आया व इसे व इसकी रेहड़ी को टक्कर मारी जिससे यह घायल हो गया । मु0आ0 मुरारी लाल नं0 863 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 39(I)(A) आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.03.2018 को समय करीब 09.00 बजे शाम जब यह नि0/थाना प्रभारी औट व अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय नरेश कुमार सपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी गांव व डा0 थलौट के कब्जा से 9 बोतल देशी शराब बरामद की । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोकने व गाली गलौच करने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 341, 506, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग शिकायत कर्ता श्री राम शरण सपुत्र श्री अनन्त राम निवासी गांव जोई, डा0 चौड़ीधार, त0 करसोग जिला मण्डी हाल चालक हिमाचल परिवहन निगम करसोग डिपू की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.03.2018 को समय करीब 08.00 बजे शाम जब यह खूब राज परिचालक के साथ बस नं0 एच0पी0 66-1059 पर पोखी जा रहा था तो उसी समय तोता राम सपुत्र श्री मंगरु राम और सुरेन्द्र कुमार निवासीगण गांव शैस डा0पोखी ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा बस के टायर को भी पन्चर किया । स0उ0नि0 स्वरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 51/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री बेसर राम सपुत्र श्री दयाल सिह निवासी गांव सिहन डा0 गागल, थाना बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06.03.2018 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब इसकी पत्नी श्रीमति प्रेमलता अपनी मलकीयती भूमि पर जे0सी0बी0 की सहायता से काम करके वापिस अपने घर जा रही थी तो उसी समय पूर्ण चन्द आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । इस अभियोग का अन्वेषण प्रभारी पुलिस चौकी गागल कर रहे है ।

गृह अतिचार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 452, 504, 506, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी शिकायत कर्ता श्री हेत राम सपुत्र श्री धर्मू निवासी गांव खमरौट, त0 निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.03.2018 को जब यह अपने कमरे में सो रहा था तो समय करीब 09.00 बजे रात उसका पुत्र खूब राम शराब पीकर वहां आया व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा तथा गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सार्वजनिक मार्ग में बाधा पंहुचाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 06.03.2018 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी उ0नि0/प्रभारी प्रदीप कुमार के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि जब यह अन्य पुलिस कर्मियों सहित मुकाम जैदेवी की तरफ गस्त पर मौजूद थे तो एक व्यक्ति प्रेम वर्मा सपुत्र स्व0 श्री राम शरण निवासी गांव व डा0 जैदेवी जिला मण्डी ने सड़क के साथ ही सब्जी बेजने का काम कर रहा था जिससे आम जनता व यातायात को बाधा उत्पन हो रही थी । उ0नि0/थाना प्रभारी प्रदीप कुमार इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 254 चालान उलंघनकर्ताओं के किये व 37,000/- रुपये जुर्माना, 12 चालान कोटपा अधिनिमय के तहत व 1200/- रुपये जुर्माना तथा 2 चालान माईनिंग एक्ट तथा 8,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 06-03-2018

 

 

1.वन अधिनिय का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 05-03-18 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 41, 42 वन अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता रणवीर सिंह, वन खण्ड अधिकारी कुटाहची जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.03.2018 को समय करीब 02.00 बजे रात जब ये अन्य वन कर्मचारियों के साथ जाछ कैंची में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय राकणी जंगल से पेड़ कटने की अवाज सुनायी दी जब यह राकणी जंगल के पास पहुंचे तो पेड़ काटने वाले लोग वहां से भाग गये तथा मौका पर देवदार के दो कट्टे पेड़ बरामद हुये हैं। स0उ0नि0 पुष्प देव , प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। 
  2. 2.सरकारी कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी का मामला ;-
  1. अभियोग संख्या 28/18 दिनांक 05-03-18 अधीन धारा506,172,173,186,189 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार प्रोसैस सर्वर जोगिन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 22-02-2018 को गुडु राम निवासी गाँव बसेहड़ के घर समन की तामील करने गया था लेकिन यह घर पर नही मिला जब यह वापिस पधर बाजार पहुँचा तो देखा की गुडु राम अपनी दुकान में मौजुद था जब इसको समन की कापी देनी चाही तो इसने समन लेने से इनकार कर दिया व शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कलमेश सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 188 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 29,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 04 चालान व 400/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 4500/- रुपये जुर्माना वसूल किया।।

 

 

 

 

 

 

 

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 24.02.2018

 

मादक पदार्थ अधिनियम के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 62/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 20,29/61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी विशाल कँवर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.02.2018 को जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर विन्द्रावणी के पास नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक कार न0 डी0एल04 सी ए एच 2285 मनाली की तरफ से आई जिसे रोक कर चैक किया तो उसमें सफर कर रहे अमर पुत्र मनीष कुमार निवासी धर्म कोट डा0 भागसुनाग तहसील धर्मशाला जिला काँगडा, सुरेन्द्र कुमार पुत्र दिलबाग निवासी आर्य समाज कॉलोनी शहादरा झिलमिल कॉलोनी शाहपुरा पुर्वी दिल्ली, अमित सिंह मुनि पुत्र दिवान सिंह निवासी म0न0 3296 सुन्दरनगर, लुधियाना पंजाब , विजय भरत पुत्र सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासी सहारनपुर रोङ, बदोट जिला वागपत उतरप्रदेश व विक्रम सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी म0न0 51 काण्डी, जिला पौडी गढवाल विचल टांगु उतराखण्ड के कब्जा से 03 किला 285 ग्राम चरस बरामद हुई है। उपरोक्त सभी आरोपियों को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है।
  2. अभियोग संख्या 64/18 दिनाक 24.02.2018 अधीन धारा 20/61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी यशपाल,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 24.02.2018 को जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर विन्द्रावणी के पास नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक बस न0 एच0पी0 66 ए 1464 कुल्लु की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस में सीट के नीचे एक लाल रंग की टोपी में लावारिस हालात में 250 ग्राम चरस बरामद हुई है। मुख्य आरक्षी यश पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  3. अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 24.02.2018 अधीन धारा 20/61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 कृष्ण लाल ,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 23.02.2018 को समय करीब 08.45 बजे रात जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम केलोधार मे नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक व्यक्ति छतरी से केलोधार की तरफ पैदल आया जिसने अपने हाथ में एक बैग लिया था जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे काबु करके नाम पुछा तो उसने अपना नाम शेर सिंह पुत्र मस्त राम निवासी गाँव व डा0 पोखी तहसील करसोग जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी इसके बैग से 902 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है।

अपहरण का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 63/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक पुरुष शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.02.2018 को इसकी बेटी रिश्तेदारी में गई थी जिसके बाद वह लौटकर घर नहीं आई है। इसे आंशका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को अगवा करके ले गया है । उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सिंचन संकर्म को क्षति पहुँचाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 49/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 430 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी सहायक अभियन्ता सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को नरेश कुमार ने सिंचाई एंव जन स्वास्थय विभाग के पाँच पानी के कनेक्शन तोड दिये हैं। स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुनदरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

सार्वजनिक मार्ग में बाधा पहुँचाने व रोग व संक्रमण फैलने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 24.02.2018 अधीन धारा 269,283 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिनद्रनगर में शिकायतकर्ता रणजीत सिंह चौहान पुत्र सन्त राम निवासी गुलाणा डा0 तुलाह तहसील जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जोगिन्द्रनगर में पुरानी आई0टी0आई0 गेट के पास पिछले दस दिनों से कुडा फैंक रखा है जिससे सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हो गया है व किसी भी रोग या संक्रंमण फैलने का अंदेशा है। इस सब के लिये नगर परिषद जोगिन्द्रनगर का सचिव, प्रधान व उप प्रधान जिम्मेवार है। मुख्य आऱक्षी अश्वनी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभइयोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 451, 323,504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कान्ता देवी पत्नी प्रताप चन्द निवासी गाँव जठेहड डा0 बाग तहसील लङभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.02.2018 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपने आँगन में थी तो उसी समय लक्की पुत्र हिमाल चन्द निवासी गाँव जठेहड डा0 बाग तहसील लङभडोल वहाँ पर आया व इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 47/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायत कर्ता वकील सिंह पुत्र गोपी चन्द निवासी गांव पिपली डा0 टिक्कर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.02.2018 को समय करीब 03.30 बजे दिन कमली देवी ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। स00नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 294, 509,504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता निवासी सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को एक व्यक्ति ने इसके सामने साथ अभद्र व्यवहार किया है। मुख्य आरक्षी गिरधारी लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग कर रहे है ।

सूचनार्थः

  1. पुलिस लाईन मण्डी में दिनाक 27.02.2018 को मोक्ष मीडिया सर्विसिज व मैक्स अस्पताल मोहाली चण्डीगढ़ के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कुल्हे तथा घुटने, इन्टरनल मैडिसन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ इस शिविर में उपलब्ध रहेंगें व लोगों का चैकअप करेगें । इस शिविर में पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य व अन्य लोग भी अपना चैकअप करवा सकते है । यह शिविर मोक्ष मीडिया के विमल शर्मा व मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है । सभी लोगों से विनम्र  निवेदन है कि इस शिविर का लाभ उठायें।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 24,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 05 चालान व 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किया व उलंघनकर्ता से 7200/- रुपये जुर्माना वसुल किया है।

 

 

 

 

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 23.02.2018

 

बलात्कार का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 31/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 376, 506 भा0द0सं0 व 4 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि जुलाई 2017 में एक व्यक्ति ने इसका बलात्कार किया तथा किसी को बताने की सूरत में इसे जान से मारने की धमकी दी है । नि0/थाना प्रभारी ओंकार नाथ पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अपहरण का मामलाः

  1. अभियोग संख्या 26/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी में एक शिकायत कर्ता निवासी नीहरी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.02.2018 को इसकी बेटी अपनी आंटी के साथ उसके घर गई थी । रात को समय करीब 09.30 बजे इसकी आंटी ने फोन करके बतलाया कि वह बिना बताए कही चली गई जिसकी तलाश इन्होने हर जगह की परन्तु नही मिली । इसे आंशका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को अगवा करके ले गया है । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क दुर्घटना का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 27/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना कॉलोनी के रुका पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को समय करीब 10.20 बजे रात मुरारी माता के मन्दिर घांघल के पास मौजूद था तो उसी समय एक मोटर साईकल एच0पी031बी-1083 बड़ी तेज रफतारी से आया व वहीं पर सड़क से निचे गिर गया । उपरोक्त मोटर साईकल को शिव राम सपुत्र श्री भूप सिह निवासी गांव नालू, डा0 जैदेवी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी चला रहा था । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0ल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 174ए भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मु0आ0 संजीव कुमार नं0 94 प्रभारी पी0ओ0 सैल मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 23.02.2018 को एक व्यक्ति जिसका नाम दारा सिह सपुत्र सरदार सवरण सिह निवासी गांव मियानपुर हडर, डा0 गरदाला, थाना किरतपुर जिला रोपर पंजाव व उम्र 33 साल जिसे की माननीय अदालत ए0सी0जे0एम0-1 मण्डी द्वारा अभियोग संख्या 94/08 दिनाक 13.02.2008 अधीन धारा 379, 205, 417, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह में उदघोषित अपराधी करार दिया था को गिरफतार किया । स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 28/18 दिनाक 23.02.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री जोध सिह सपुत्र श्री पलितू राम निवासी गांव मजेहड़, त0 व थाना धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब यह मजेहड़ स्कूल के पास मौजूद था तो रमेश कुमार सपुत्र श्री शम्भू राम निवासी मजेहड़ ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गलीगलौच किया । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता कुमारी रामी देवी पुत्री श्री केशव राम निवासी गांव फ्रास डा0 नगवाईं त0 औट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को समय करीब 03.15 बजे दिन जब यह प्रकाश नामक व्यक्ति के साथ सी0एच0सी0 नगवाईं के पास मौजूद थी तो उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया और इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया । इस अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 हुमेन्द्र सिह नं0 895 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री राकेश कुमार सपुत्र श्री रुप सिह निवासी गांव सारली, डा0 डोहग, त0 व थाना जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम यह अपने घर जा रहा था व जब यह ढेलू के पास पंहुचा तो एक अज्ञात व्यक्ति ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 चमन लाल नं0 38 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सूचनार्थः

  1. पुलिस लाईन मण्डी में दिनाक 27.02.2018 को मोक्ष मीडिया सर्विसिज व मैक्स अस्पताल मोहाली चण्डीगढ़ के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कुल्हे तथा घुटने, इन्टरनल मैडिसन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ इस शिविर में उपलब्ध रहेंगें व लोगों का चैकअप करेगें । इस शिविर में पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य व अन्य लोग भी अपना चैकअप करवा सकते है । यह शिविर मोक्ष मीडिया के विमल शर्मा व मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है । सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस शिविर का लाभ उठायें।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 220 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 21,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300/- रुपये जुर्माना वसूल किया ।

 

 

 

 

 

 

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 22.02.2018

 

रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 21.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट शिकायत कर्ता श्री कृष्ण चन्द सपुत्र श्री लसकरी राम निवासी सरौर, त0 व थाना सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जब यह घर जा रहा था तो उसी समय रणजीत सिह सपुत्र सुखिया राम निवासी सरौर ने इसका रास्ता रोका, गाली गलौच किया तथा इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 जय सिह नं0 925 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 33/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 341, 323,504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रणजीत सिह सपुत्र श्री सुख राम निवासी सरौर त0 व थाना सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जब यह अपने घर जा रहा था तो उसी समय कृष्ण चन्द सपुत्र श्री लसकरी राम व पन्नो देवी पत्नी कृष्ण चन्द निवासी सरौरी ने इसका रास्ता रोका व गाली गलौच किया तथा इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 सुख देव राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 27/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री शम्मी कुमार सपुत्र श्री केशव राम निवासी गांव व डा0 कमलाह, त0 व थाना धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.02.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम शिव पाल व हरी सिह निवासी कमलाह ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया । स0उ0नि0 बलजीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  4. अभियोग संख्या 48/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति मुंजरा पत्नी श्री चन्दु निवासी गांव कसारवा, डा0 बुदाना जिला मुज़फरनगर उत्तर प्रदेश हाल मजदूर साई ब्रिक्स भट्ट भौर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.02.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम दो अज्ञात व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  5. अभियोग संख्या 35/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर शिकायत कर्ता श्री सतीश कुमार सपुत्र श्री टेक सिह निवासी गांव सेरी वार्ड नं0 05 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 22.02.2018 को समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह अपने चचेरे भाई के साथ दोपहर का खाना खाने के लिये पी0डब्ल्यु0डी0 की कैन्टीन में गये तो व खाना खाने के बाद जब ये बाहर आए तो पंकु व सुनील वहां आए और इसके साथ मारपीट की तथा गाली गलौच किया । मु0आ0 कमलेश कुमार नं0 53 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 34/18 दिनाक 21.02.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर शिकायत कर्ता श्री पुष्प राज सपुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी गांव लुणापाणी, डा0 गुम्मा, त0 व थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 21.02.2018 को समय करीब 07.30 बजे शाम जब यह अपने घर लुणापाणी में मौजूद था तो उसी समय एक ट्रक नं0 एच0पी0 40-2655 ने एक स्कूटर नं0 एच0पी0 29ए-6627 को टक्कर मारी जिससे स्कूटर पर बैठे दोनों व्यक्ति घायल हो गये । ट्रक चालक मौका पर ट्रक छोड़कर भाग गया । नि0संजीव कुमार  थाना प्रभारी जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 60/18 दिनाक 21.02.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 निर्मल सिह नं0 45 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.02.2018 को समय करीब 04.35 बजे बिन्द्रामणी के पास दो गाड़ियां एच0पी033सी-7698 और एच0पी0 33-2800 की तेज रफ्तार व गफलत से आपस में टक्कर हो गई है । मु0आ0 निर्मल सिंह नं0 45 इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 23/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 279, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री प्रदीप कुमार सपुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी टांडु त0 सदर जिला कुल्लू हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.02.2018 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह कोटरोपी से काम करके मोटर साईकल पर घर वापिस आ रहा था इसके साथ अन्य मोटर साईकल पर इसका भाई संजय कुमार व इसका चचेरा भाई मनोज कुमार भी आ रहे थे । जब ये कोटरोपी के पास पंहुचे तो इसका चचेरा भाई संजय कुमार जो कि मोटरसाईकल चला रहा था अचानक मोटर साईकल से नियत्रंण खो बैठा और मोटर साईकल सड़क से निचे गिर गया । जिस पर इसने अपने भाई व चचेरे भाई को मौका से घायल अवस्था में इलाज हेतू जैड0एच0 मण्डी ले आया । इलाज के दौरान इसके एक भाई की मौत हो गई । मु0आ0 रुप लाल नं0 56 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

धोखा धड़ी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 21.02.2018 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलौनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुभम गुप्ता सपुत्र श्री राज कुमार गुप्ता निवासी मकान नं0 28 वार्ड नं0 11 पुराना बाजार त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 06/07.02.2018 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसके खाते से 42,492/- रुपये निकाले । मु0आ0 दिनेश कुमार न0 914 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

जाल साजी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 22.02.2018 अधीन धारा 489 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अंकित चौधरी प्रभारी पी0एन0बी0 शाखा नेरचौक जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.02.2018 को पी0एन0बी0 शाखा नेरचौक में एक व्यक्ति निधी सिहं निवासी मंदलोग डा0 रन्धारा थाना सदर ने खाता संख्या 21900101442905 में 500 के 33 (कुल 16,500/-) नकली नोट जमा करवाए । मु0आ0 टेक सिह नं0 03 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सूचनार्थः

  1. पुलिस लाईन मण्डी में दिनाक 27.02.2018 को मोक्ष मीडिया सर्विसिज व मैक्स अस्पताल मोहाली चण्डीगढ़ के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें कुल्हे तथा घुटने, इन्टरनल मैडिसन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ इस शिविर में उपलब्ध रहेंगें व लोगों का चैकअप करेगें । इस शिविर में पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य व अन्य लोग भी अपना चैकअप करवा सकते है । यह शिविर मोक्ष मीडिया के विमल शर्मा व मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है । सभी लोगों से विनम्र  निवेदन है कि इस शिविर का लाभ उठायें।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 136 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 20,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना तथा माईनिंग एक्ट के अन्तर्गत 2 चालान व 12,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया ।

 

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 21.02.02.2018

 

बलात्कार व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 20/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 376, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी एक महिला शिकायत कर्ता निवासी पधर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को समय करीब 11.30 बजे रात जब यह पेशाब करने के लिये निकली तो उसी समय एक व्यक्ति वहां पर आया व इसके साथ जबरदस्ती करके इसका बलात्कार किया तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0/थाना प्रभारी पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

गृह अतिचार, मारपीट व गाली गलौच का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 59/18 दिनाक 21.02.2018 अधीन धारा 452, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री कुलभूषण सपुत्र स्व0 श्री हरीष कुमार निवासी नेला, डा0 दुदर, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.02.2018 को समय करीब 10.30 बजे रात जब यह अपने बड़े भाई हुकम चन्द के साथ मण्डी से अपने घर नेला जा रहा था तो इसने देखा की इसका चचेरा भाई इसके नौकर को उसके कमरे में जाकर मार रहा था तथा गाली गलौच कर रहा था तथा मारपीट करने के बाद जाते जाते इसे जान से मारने की धमकी भी दी । मु0आ0 संजीव कुमार नं0 69 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामलेः

  1. अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री लक्की ठाकुर सपुत्र श्री चमारु राम निवासी गांव बैरु डा0 तुलाह त0 लडभड़ोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.02.2018 को समय करीब 02.00 बजे दिन जब यह राजकीय महाविद्यालय मण्डी की कैन्टीन मे मौजूद था तो उसी समय हरनाम सपुत्र श्री सुन्दर सिह निवासी मेहणी, डा0 घ्राण जिला मण्डी वहां आया व शिकायत कर्ता व इसके मित्र के साथ मारपीट की । जिससे शिकायत कर्ता को चोटें आई है । मु0आ0 अनिल कुमार नं0 856 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 147, 149, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हरनाम सिह सपुत्र श्री सुरेन्द्र सिह निवासी मेहणी डा0 घ्राण त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.02.2018 को समय करीब 02.15 बजे दिन जब यह अपने मित्र मनभूषण निवासी बैहना के साथ राजकीय महाविद्यालय मण्डी के कैम्पस में मौजूद था तो उसी समय ए0बी0वी0पी0 के 10/15 सदस्य जिसमें संजय कपूर, पुष्पेन्द्र, विकाश, नीजू और गौरव चौधरी भी शामिल थे आए व शिकायत कर्ता व इसके मित्र को हथियारों से व हाथों से मारपीट की जिससे शिकायत कर्ता व इसका मित्र घायल हो गया । इस अभियोग का अन्वेषण मु0आ0 मुकेश पाठक नं0 904 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 43/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता नागेन्द्र पाल सपुत्र श्री सूरत नायक निवासी भौर, डा0 कनैड, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.02.2018 को समय करीब 09.00 बजे शाम जब यह निशान्त गैस्ट हाउस में शादी में मौजूद था तो उसी समय अन्य दो लड़के वहां पर आए व इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द नं0 31 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

  1. अभियोग संख्या 24/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 क्लॉनी में शिकायत कर्ता श्री सन्तोष कुमार सपुत्र श्री मुनिष कुमार निवासी सिलाग, डा0 पाली, त0 पधर जिला मण्डी ने दर्ज करवाया है कि जब यह बिलासपुर से अपनी टैक्सी एच0पी0 01एम-2727 में अन्य दो व्यक्तियों के साथ आ रहा था जब यह एन0एच021 सुन्दरनगर के पास महक ढाबा के पास पंहुचा तो अक अन्य कार चालक कार नं0 एच0पी031ए-0606 लिंक रोड़ धनोटु सब्जी मण्डी की तरफ से तेज रफतारी व लापरवाही से आया व शिकायत कर्ता की टैक्सी को टक्कर मारी व टक्कर मारने के बाद मौका से भाग गया । मु0आ0 विनोद कुमार नं0 18 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  2. अभियोग संख्या 21/18 दिनाक 21.02.2018 अधीन धारा 279, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री मुकेश शर्मा सपुत्र श्री मेहर चन्द राम निवासी गांव धारा, डा0 गड़सा, त0 भून्तर जिला कुल्लू की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसके पिता कसमले की जड़े खरीदने का काम करते है और आज कल सिल्हबुधानी में काम कर रहे है। दिनाक 20.02.2018 को समय करीब 4.00 बजे शाम जब इसके पिता सिल्हबुधानी में काम करने जा रहे थे तो सिल्हबुधानी के पास उन्होने देखा की एक टिप्पर रोड़ से निचे गिरा हुआ है जिस पर इन्होने टिप्पर चालक व एक अन्य व्यक्ति को टिप्पर से निकाला व एक कार में इलाज हेतू जोगिन्द्र अस्पताल ले गये । अस्पताल पंहुचने तक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई । मु0आ0 चमन लाल नं0 867 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 22/18 दिनाक 21.02.2018 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर शिकायत कर्ता श्री कर्म सिह सपुत्र श्री भोदकू राम निवासी गांव टिकन, डा0 थल्टुखोड, त0 पधर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.02.2018 को समय करीब 03.00 बजे सुबह जब यह अपने घर में सोया हुआ था तो इसके घर के पास सड़क के पास बहुत जोर से चिलाने की आवाज आई । जिस पर यह बाहर गया तो देखा कि एक कार सड़क से निचे गिर गई थी, जब यह कार के पास पंहुचा तो एक व्यक्ति जिसका नाम धर्म चन्द सपुत्र श्री नानक चन्द निवासी बुलांग, डा0 सुधार, त0 पधर जिला मण्डी वहां पर मृत पड़ा हुआ था तथा एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम संजय कुमार सपुत्र श्री प्रेम सिह निवासी बुलांग, त0 पधर जिला मण्डी घायल अवस्था में था । स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 347 चालान किये तथा उलंघन कर्ताओं से 47,000/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व 1300/- रुपये जुर्माना तथा माईनिंग एक्ट के अन्तर्गत 1 चालान व 7,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया ।

 

 

 

 

 

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 20.02.2018

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 20.02.2018

  1. धोखाधड़ी का मामलाः
  2. अभियोग संख्या 42/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 420 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी श्री जय सिह सपुत्र श्री देवी सिंह निवासी लुणापाणी डा0 भंगरोटु जिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 10.02.2018 को जब यह लुणापाणी में एस0बी0आई0 ए0टी0एम0 से पैसे निकालने गया तो इसने एक अन्य व्यक्ति को पैसे निकालने के लिये कहा जिस पर उस व्यक्ति ने शिकायत कर्ता का ए0टी0एम0 बदल लिया और बाद में 1,30,000/- रुपये निकाले । स0उ0नि0 राजिन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. व्यक्तिगत क्षेम को खतरे का मामलाः-
  4. अभियोग संख्या 25/18 दिनाक 19.02.2018 अधीन धारा 336, 337 भा0द0सं0 व 27 भा0 शस्त्र अधि0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री भूटो राम सपुत्र श्री केशव राम निवासी गांव सरसकाण डा0 बरोटी त0 धर्मपुर की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 09.02.2018 को समय करीब 08.00 बजे शाम जब यह अपनी भूमि से लकड़ी लाने के लिये गया तो एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक अपनी बन्दूक से गोली चलाई थी जिस कारण शिकायत कर्ता घायल हो गया । उ0नि0 पृथी सिहं थाना प्रभारी धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

  1. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट करने के मामलेः-
  2. अभियोग संख्या 26/18 दिनाक 2.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रघु नाथ सपुत्र स्री डुगला राम निवासी गांव जमुला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को जब यह सकरैणीधार से शादी में शामिल होने के बाद घर वापिस आ रहा था तो अचानक सुनिल कुमार सपुत्र श्री हरी सिह निवासी जमुला ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बलजीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अमर सिह सपुत्र श्री लाल बहादुर निवासी बाड़ी त0 सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को समय करीब 09.30 बजे शाम जब यह अपने अन्य दो मित्रों के साथ इन्द्रा मार्केट के सुलभ शौचालय में गया तो उसी समय तीन अन्य व्यक्ति जिनके नाम जीत राम @ जीतू, गोलू व लदू निवासी सुहड़ा मौहल्ला मण्डी इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया । मु0आ0 मनोज कुमार नं0 50 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  4. धार्मिक भावना को ठेस पंहुचाने का मामलाः-
  5. अभियोग संख्या 23/18 दिनाक 19.02.2018 अधीन धारा 295(ए), 499 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट शिकायत कर्ता श्री युगल चन्द्रा ठाकुर पत्नी स्व0 श्री मोहर सिह ठाकुर निवासी गांव व डा0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 13.02.2018 को इसके बेटे ने प्रिया नामक बॉलीबुड एक्ट्रैस के साथ शादी की जिस बारे में हेम सिह ठाकुर नामक व्यक्ति ने अपने फेसबुक में शिकायत कर्ता के बेटे के खिलाफ धर्म से सम्बधित अभद्र टिप्पणी की । स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  6. भगा ले जाने का मामलाः-
  7. अभियोग संख्या 24/18 दिनाक 20.02.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता निवासी औट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.02.2018 को इसकी बेटी समय करीब 10.00 बजे दिन थलौट बाजार सामान लाने के लिये गई, किन्तु शाम तक घर वापस नही आई । शिकायत कर्ता ने अपनी बेटी की तलाश हर जगह की परन्तु नही मिली। इसे आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है । स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  8. सूचनार्थः

दिनाक 27.02.2018 को मोक्ष मीडिया सर्विसिज व मैक्स अस्पताल मोहाली चण्डीगढ़ के सौजन्य से पुलिस लाईन मण्डी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कुल्हे तथा घुटने, इन्टरनल मैडिसन तथा हृदय रोग विशेषज्ञ इस शिविर में लोगों का चैकअप करेगें । इस शिविर में पुलिस विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य व अन्य लोग भी अपना चैकअप करवा सकते है । यह शिविर मोक्ष मीडिया के विमल शर्मा व मैक्स अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जा रहा है ।

  1. चालानः-
  2. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 146 चालान किये गये तथा उलंघनकर्ताओं से 26,500/- रुपये, माईनिंग एक्ट के अन्तर्गत 4 चालान व 7900/- रुपये तथा कोटपा के अन्तर्गत 9 चालान तथा 900/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

 

 

 

 

 

 

प्रैस विज्ञप्ति 17-02-18

 

  1. अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम का मामला-
  2. अभियोग संख्या 44/18 दिनांक 16-02-18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 व धारा 3(1)(r)(x) अनुसूचित जाति एवम् जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह एक व्यक्ति के साथ किसी के घर काम के लिये जा रहा था तो एक व्यक्ति निवासी सुन्दरनगर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जातिसूचक शब्द कहे है । निरीक्षक गुरवचन सिंह प्रभारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  3. रास्ता रोककर, गाली गलौच, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
  4. अभियोग संख्या 43/18 दिनांक 16-02-18 अधीन धारा 341, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनोहर लाल सुपुत्र लौन्गू राम निवासी गांव बरोट डा0 सेरीकोठी उप-तहसील निहरी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि हेम सिंह व अन्य लोगो ने इसकी कार को रोककर इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
  5. अभियोग संख्या 29/18 दिनांक 16-02-18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र मनी राम निवासी गांव कुआनाल डा0 भनेरा त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-02-18 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह कैलोधार से घर वापिस जा रहा था तो यश पाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 अश्लिलता का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 17.02.2018 अधीन धारा 509, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में एक शिकायत कर्ता ने दर्ज करवाया है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने इसे व्हट्सएप में अश्लील मैसेज किया जब शिकायत कर्ता ने उक्त व्यक्ति को व्हट्सऐप में ब्लॉक किया तो किसी अन्य अज्ञात व्यक्ति ने एक व्हट्सऐप ग्रुप बनाया व शिकायत कर्ता को इस ग्रुप में ऐड किया व अश्लील मैसेज किये । स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

भगा ले जाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 14/18 दिनाक 17.02.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायत कर्ता श्री तेज सिह सपुत्र श्री तुले राम निवासी गांव बानी काशण डा0 स्यांज, त0 च्चयोट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है । दिनाक 16.02.2018 को इसकी बेटी जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्यांज में पढ़ती है स्कूल गई जो अभी तक वापिस घर न आई है । जिस पर इसे शक है कि किसी अजनबी व्यक्ति ने इसकी बेटी को शादी करने के इरादा से भगा लिया है । स0उ0नि0 ओम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 129 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से  16,000/-  रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना  तथा खनन अधिनियम के तहत 4 चालान व 5900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 16-02-18

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 16-02-18

1.अपहरण का मामला-

  1. अभियोग संख्या 29/18 दिनांक 16-02-18 अधीन धारा 363, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पुर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13-02-18 को जब यह अपने घर में मौजूद न था तो पांच लोग निवासी धर्मपुर इसके घर आये व इसकी बेटी को अपहरण कर ले गये । स0उ0नि0 सुखदेव राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.आबकारी अधिनियम के मामले

  1. अभियोग संख्या 51/18 दिनांक 15-02-18 अभीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रूक्का पर दर्ज ताना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को समय 05.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ तवारफी पण्डोह में गश्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति पैदल आया जिसके हाथ में एक थैला था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जब उसे काबू किया तो उसने अपना नाम धन देव सुपुत्र हरि सिंह निवासी गांव तवारफी डा0 सरोआ त0 चच्य़ोट जिला मण्डी बतलाया जिसका थैला चैक करने पर उसमें से 16 बोतले देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 21/18 दिनांक 15-02-18 अभीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा के रूक्का पर दर्ज ताना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को समय 07.50 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ छतरैना में गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बलदेव सिंह सुपुत्र गोविन्द निवासी छतरैना अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान की तलाशी की तो दौराने तलाशी उसके कब्जे से 06 बोतलें ऊना नं01 बरामद हुई । स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.रास्ता रोककर गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

  1. अभियोग संख्या 19/18 दिनांक 15-02-18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलौनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राहुल बैहिक सुपुत्र धर्म पाल निवासी थैली छाटी डा0 छाड़ी त0 रामपुर जिला शिमला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को जब यह अपने घर में बाथरूम गया तो उसके बाथरूम में पहले से एक व्यक्ति मौजूद था जब इसने उसे पूछा तो उसने इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । उ0नि0 प्रदीप कुमार प्रभारी पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 20/18 दिनांक 15-02-18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलौनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सन्त राम सुपुत्र तोता राम निवासी सलाह डा0 भोजपुर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह पैदल धनोटू जा रहा था तो जब यह मदान होटल के पास पहुंचा तो तीन –चार वहां आये व इसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.वन अधिनियम का मामला-

  1. अभियोग संख्या 22/18 दिनांक 15-02-18 अधीन धारा 379 भा0 द0 सं0 व 32, 33 वन अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चमन लाल आर ओ वनउपमण्डल पनारसा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को समय 03.00 बजे रात वन रक्षक हरीश , विरेन्द्र, चुनी लाल वीट पीयूण में गश्त पर मौजूद थे तो इसे सूचना दी कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियो ने एक देवदार का पेड़ काट दिया है तथा मौका पर कोई भी व्यक्ति न पाया गया  उपरोक्त पेड़ की कुल कीमत 38,406/- रूपये आंकी गई है । मु0आ0 हुमिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 169 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 16 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान व 15, 400/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।