प्रैस विज्ञप्ति

एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मामले

  1. दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना पधर में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है । दिनांक 25.04.2023 को प्रभारी उ.नि. रजत राणा पुलिस टीम के साथ गांव धार नजद धर्मेहर में मौजूद था तो 5383 पोस्त के पौधों की अबैध खेती पाई गई ।यह अबैध खेती खसरा न0 414,416, 411 पर होना पाई गई । पुलिस टीम द्वारा  पोस्त  के पौधों की अबैध खेती को सैम्पल लेने के बाद मौका पर ही नष्ट किया गया । उपरोक्त  खसरा नम्बर के मालिक के विरुद्व थाना में अभियोग अधीन धारा  18 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत थाना किया गया । मुकदमा में आगामी अन्वेषण जारी है ।
  2. दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना पधर में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है । दिनांक 25.04.203 को स.उ.नि. देशराज पुलिस टीम के साथ  गांव  धार नजद धमरेहड़ में मौजूद था तो 13760 पोस्ट के पौंधों की अबैध खेती का होना पाया गया। यह अबैध खेती खसरा न. 419,417,421,447,409,448,446,418 पर होना पाई गई । पुलिस टीम द्वारा  पोस्त  के पौधों की अबैध खेती को सैम्पल लेने के बाद मौका पर ही नष्ट किया गया जो उपरोक्त खसरा नम्बर के मालिक के खिलाफ अभियोग अधीन धारा 18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किया गया है ।  मुकदमा हजा में अन्वेषण जारी है ।

मारपीट से सम्बन्धित मामला

  1. दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना सुन्दरनगर में  मारपीट से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया । दिनांक  25.04.2023 को पुलिस थाना सन्दुरनगर में शिकायतकर्ता दिला राम पुत्र श्री महन्त राम गांव व डाकघऱ कलौहड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि. प्र. ने शिकायत दर्ज करी कि दिनांक 23.04.2023 को रघुवीर सिंह के परिवार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।आरोपी के खिलाफ अभियोग अधीन धारा 341, 323,504, 506, 34  भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मामला पंजीकृत करके  आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।   

 लोकमार्ग में वाधा डालने के मामले

  1. दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना औट में लोक मार्ग में वाधा डालने से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया है । HC वीरन्द्र कुमार पुलिस टीम के साथ पनारसा में मौजूद था तो पाया कि अनवर आलम सुपुत्र  श्री समशाद अली निवासी गांव रेहडा थाना खरीघाट कमरीहया डाकघऱ नानपारा तहसील व जिला बहराइच उतर प्रदेश व उम्र 25 साल ने सडक के साथ ही रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी । आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283 के अधीन मामला दर्ज करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।
  2.   दिनांक 25.04.2023 को पुलिस थाना औट में लोक मार्ग में वाधा डालने से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया है । दिनांक 25.04.2023 को HC हर्ष चन्देल पुलिस टीम के साथ झीडी में मौजूद था तो  पाया कि हरी सिंह सपुत्र श्री  मोहन लाल गांव चिलाआगे तहसील भुन्तर जिला कुल्लु व उम्र 37 वर्ष ने सडक के साथ ही रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने- जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283  के अन्तर्गत मामला पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।   

प्रैस विज्ञप्ति

आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित मामला

  1. दिनांक 24.04.2023 को पुलिस थाना धर्मपुर में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया । दिनांक 24.04.2023 को HC शरवण कुमार पुलिस टीम के साथ गांव लौगणी के पास मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर अश्वनि कुमार सपुत्र श्री चेत राम निवासी तरयाम्बला डाकघऱ लौगणी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. की तरयाम्बला स्थित दुकान की तलाशी ली गई तो उसकी दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 4 बोतलें देसी शराब मार्का उना न01 बरामद की गई  । आरोपी के खिलाफ उपरोक्त के खिलाफ हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है तथा आगामी तफतीश जारी है ।  

लोकमार्ग में बाधा डालने का मामला

  1.  दिनांक 24.03.2023 को पुलिस थाना धनोटू में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283 के अन्तर्गत मामला पंजीकृत थाना किया गया है । दिनांक 24.04.2023 को HC विद्यासागर पुलिस टीम के साथ गश्त पर कनैड की तरफ रवाना था तो पाया कि नेत्रपाल सुपुत्र सुबेदार सिंह निवासी  कैंडी  डाकघऱ  नमैनी तहसील व जिला कासगंज उतर प्रदेश वर्तमान में बतौर किरायेदार  मकान नारायण सिंह गांव चौक ने सडक के साथ ही फ्रूट की  रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । जो आरोपी उपरोक्त के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283 में मामला दर्ज कर लिया गया है । मामले में आगामी अन्वेषण जारी है ।

सडक दुर्घटना में मौत

  1. दिनांक 24.04.2023 को पुलिस थाना धनोटू में सडक दुर्घटना से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया । दिनांक 24.04.2023 को समय करीब 5/6 बजे शाम फोर लेन भौर पर दो युवक मोटरसाईकिल नम्बर HP31A4202 पर सवार होकर तेज रफतारी से मण्डी की ओर जा रहे थे  तो तेज रफतारी के कारण मोटरसाईकिल अनियन्त्रित होकर  सडक के साथ लगती रेलिंग से टकरा गई जिस कारण विना हैलमैंट सवार दोनो युवको को सिर पर तथा अन्य जगह पर गम्भीर चोटें आईं। मौका का स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवकों को आनन-फानन में मैडीकल कालेज ले जाया गया जहां मोटर चलाने वाले युवक राकेश निवासी गरठोली को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तथा अन्य युवक वाशुदेव निवासी कोठी तहसील बल्ह जिला मण्डी को गम्भीर चोटों की बजह के दाखिल अस्पलात कर लिया गया है  । मृतक राकेश कुमार का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है ।  पुलिस द्वारा मामलें में अभियोग अधीन धारा 279,337 IPC पंजीकृत करके तथा आगामी  अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

मारपीट से सम्बन्धित मामला

  1. दिनांक 24.04.2023 को पुलिस थाना धर्मपुर में मारपीट से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया है । दिनांक 24.04.2023 को किरपा राम  सपुत्र स्व. श्री अछरु राम निवासी छतर डाकघऱ ब्रांग तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. ने शिकायत करी कि भवानी देवी, मनीष व निशा उपरोक्त सभी निवासी गांव छतर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की  तथा जान से मारने की धमकी दी । आरोपियों के विरुद्व अभियोग अधीन धारा 341, 323,504, 506,34 भारतीय दण्ड संहिता में मामला दर्ज कर लिया गया है । मामले में आगामी अन्वेषण जारी है ।

प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक 24.04.2023 को पुलिस थाना बल्ह में लुनापाणी के पास सडक दुर्घटना से सम्बन्धित मामला पंजीकृत किया गया है  । प्रत्यदर्शी श्री श्याम लाल सपुत्र हीरु राम निवासी लुनापाणी  के अनुसार दिनांक 23.04.2023 की शाम समय करीब 7.30 बजे शाम जब निजी काम से लुनापाणी जा रहे था  तो उन्होने  दो व्यक्तियों को गम्भीर हालत में  लुनापाणी  के पास मोटरसाईकिल सहित  सडक पर गिरे  हुये पाया जो  उपरोक्त श्याम लाल अपनी निजी  गाडी से उन्हे ईलाज करवाने मैडीकल कालेज नेरचौक ले गया । घायलों के नाम राकेश कुमार सपुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी कोटलू डाकघऱ गलमा व राकेश कुमार सपुत्र श्री हरदेव सिंह निवासी सनयारडी डाकघऱ तल्याहड तहसील बल्ह जिला मण्डी है । प्रथ्म दृष्टया में मामला मोटरसाईकिल चालक राकेश कुमार सपुत्र श्री जगदीश चन्द द्वारा लापरवाही व तेज रफ्तारी  से मोटरसाईकिल चलाने का पाया जा रहा है जो मोटरसाईकिल चालक राकेश कुमार सपुत्र श्री जगदीश चन्द के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279,337 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है तथा  मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।

प्रैस विज्ञप्ति

एन.डी.पी.एस. अधिनियम का मामला

1          दिनांक 23.04.2023 को पुलिस थाना बल्ह में एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया । पुलिस थाना बल्ह में तैनात HC रजत पवार ने पुलिस टीम के अन्य कर्मचारियों सहित दौराने गश्त  (1) स्वास्तिक शर्मा सुपत्र श्री अरुण शर्मा निवासी जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि.प्र. उम्र 25 साल व (2) नरेन्द्र कुमार सपुत्र नागू राम निवासी डिगली डाकघऱ हराबाग तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि.प्र. 32 के कब्जा से 17.88 ग्रांम हैरोइन/ चिट्टा बरामद किया । आरोपियों के विरुद्व एन.डी.पी.एस. की धारा 21,29 में अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आरोपियों द्वारा अपराध के लिये  प्रयोग किये गये मोटरसाईकिल न0 HP56-5561को कब्जा मे ले लिया गया है। आरोपियों को आज दिनांक 23.04.2023 को न्यायालय में पेश करके  दिनांक 26.04.2023 तक 4 दिन पुलिस हिरासत रिमाण्ड हासिल किया गया है ।  अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामले

  1. दिनांक 22.04.2023 को पुलिस थाना बल्ह में आबकारी अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत थाना किया गया। विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी में तैनात ASI शेर सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के अन्य कर्मचारियों सहित संजय कुमार सपुत्र श्री लीला दत्त निवासी बैहना तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. के घर की तलाशी के दौरान उपरोक्त संजय कुमार के घर से 175 लीटर लाहण बरामद की गई। आरोपी के विरुद्व हि.प्र.आबकारी अधिनियम का धारा 39(1)(A) में पंजीकृत कर लिया गया है । अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।
  2. दिनांक 22.04.2023 को पुलिस थाना बल्ह में आबकारी अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत थाना किया गया।  पुलिस थाना बल्ह में तैनात ASI बलबीर सिंह ने पुलिस टीम सहित गुप्त सूचना के आधार पर राम लाल निवासी बाल्ट की दुकान में रेड करने पर राम लाल की दुकान से 1 लीटर  अबैध शराब बरामद की । आरोपी राम लाल निवासी बाल्ट जिला मण्डी हि.प्र. के विरुद्व आबकारी अधिनियम की धारा 39(1) (A) में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

प्रैस विज्ञप्ति

                                                       एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामले

  1. दिनांक 19.04.2023 को पुलिस थाना सदर के अन्तर्गत  एन.डी.पी,एस. अधिनियम का मामला पंजीकृत किया गया है । दिनांक 19.04.2023 को पुलिस थाना सदर की टीम गश्त पर भ्यूली चौक पर मौजूद थी तो गाडी नम्बर HR55AA9303 को चैक करने  पर उसमें सवार  शशि भारद्वाज निवासी शाडापत्ती हरियाणा उम्र 32 साल व विनीत कुमार निवासी हाउस नम्बर 2238/35 शान्तिनगर, मनीमाजरा चण्डीगढ उम्र 28 साल  के कब्जा से 614 ग्रांम चरस बरामद की गई । आरोपियों के विरुद्व एन.डी.पी.एस. की धारा 20,29 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आरोपियों द्वारा अपराध के लिये प्रयोग मे लाई गई गाडी को कब्जा में लेकर आज दिनांक 20.04.2023 को  न्यायालय में पेश करके दिनांक 22.04.2023 तक तीन दिन पुलिस हिरासत रिमाण्ड हासिल किया गया है ।अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।
  • दिनांक 19.04.2023 को पुलिस थाना करसोग के अन्तर्गत एन.डी.पी,एस. अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है  दिनांक 19.04.2023 को जब पुलिस टीम गस्त पर थी तो न्यारा नाला वाईपास रोड़ ट्रक नम्बर HP07A7701  की तलाशी के दौरान  विमल ठाकुर  निवासी करसोग व दीपक कुमार निवासी कनडाल के कब्जा से 2.14 ग्रांम  चरस व 2.47 ग्रांम  हैरोइन बरामद करी। आरोपियों के विरुद्व एन. डी.पी,एस. अधिनियम की धारा 20,21,25,29 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके ट्रक उपरोक्त को कब्जा पुलिस में लिया गया है ।अभियोग में  आगामी अन्वेषण जारी है ।
  • दिनांक 19.04.2023 को पुलिस थाना हटली के अन्तर्गत एन. डी.पी,एस. अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 19.04.2023 को जब पुलिस थाना की टीम  गश्त पर थी तो भाम्बला पुल के पास एक व्यक्ति  अश्वनि कुमार निवासी बस्सी जिला हमीरपुर उम्र 24 साल के कब्जा से 2.16 ग्राम हैरोइन/ चिट्टा बरामद किया । आरोपी के विरुद्व एन.डी.पी,एस. अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण जारी है ।

                                      आबकारी अधिनिमय के अन्तर्गत मामला

  1. दिनांक 19.04.2023 को पुलिस थाना औट के अन्तर्गत पुलिस चौकी बालीचौकी में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया है । दिनांक 19.04.2023 को जब पुलिस टीम गश्त पर बालीचौकी बाजार में मौजूद थी तो गुप्त सूचना के आधार पर खेम सिंह सपुत्र श्री चित्र सिंह निवासी नालीरोपा डाकघर बालीचौकी के ढाबा की तलाशी के दौरान ढाबा से  17 बोतलें देसी शराब मार्का सन्तरा बरामद की । आरोपी के विरुद्व आबकारी अधिनियम की धारा 39 (1) (A) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।

प्रैस विज्ञप्ति

एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत मामला

  1. आज दिनांक 18.04.2023 को पुलिस थाना पधर की टीम द्वारा गांव ब्रगैण में  अफीम की  गैर कानूनी खेती का केस दर्ज किया गया है ।  यह मांमला गांव ब्रगैंण के निवासी  जगदीश  चन्द द्वारा करीब1600 पौधे  की अपनी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से अफीम की खेती करने का पाया जा रहा है ।उपरोक्त जगदीश चन्द के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 18 अन्तर्गत मामला दर्ज करके आगामी जांच जारी है ।

      सडक दुर्घटना में मृत्यु का मामला

  1.  दिनांक 19.04.2023 को पुलिस थाना धनोटू  के अन्तर्गत  सडक दुर्घटना में मृत्यु  से सम्बन्धित मामला दर्ज किया गया  है । प्रत्यदर्शी शौर्य सैनी निवासी कनैड के अनुसार जब शाम करीब 8.40 बजे वह सडक पर टहल रहा था तो एक ट्रक नम्बर RJ50GA4991 जो कि फोनलेन में सुन्दरनगर की तरफ खडा था तो एक मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल नम्बर HP 33B-3450 जिसे चेत राम पुत्र श्री परस राम निवासी गांव नौलखा डाकघऱ कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी चला रहा था, उपरोक्त ट्रक से टकरा गया जिस कारण उसकी दौराने ईलाज मृत्यु हो गई । उपरोक्त ट्रक मालिक के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 283,304 (A)  के अन्तर्गत मामला दर्ज करके आगामी जांच जारी है ।

प्रैस विज्ञप्ति

 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मामला

1        दिनांक 16.04.2023 को पुलिस थाना सुन्दरनगर के अन्तर्गत में ASI राम किशन अन्य  पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम टकोली बाजार में मौजूद था तो महेश्वर सिह सपुत्र श्री कर्म सिह  गांव पाली डाकघर पनारसा तहसील बल्द्वाडा औट जिला मण्डी हाल न्यू ठाकुर ढाबा टकोली की तलाशी करने पर उसके कब्जा से  03 बोतलें देशी शराब मार्का सन्तरा की बरामद की गई । आरोपी के विरुद्व हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1) के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करके आगामी  अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

सडक दुर्घटना का मामला

1        दिनांक 17.04.2023 को पुलिस थाना सुन्दरनगर के अन्तर्गत शिकायतकर्ता श्री योगेश कुमार सपुत्र श्री ईश्वर सिंह निवासी गांव व डाकघऱ बग्गी  निवासी बागी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायत दर्ज करवाई कि इसकी माता को  किसी अज्ञात मोटरसाईकिल चालक ने टक्कर मार दी जिस कारण इसकी माता को चोटे आई हैं । अज्ञात आरोपी के विरुद्व भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 279,337 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

                               विश्वास के आपराधिक हनन का मामला

1        दिनांक 16.04.2023 को पुलिस थाना बल्ह के अन्तर्गत शिकायतकर्ता श्री विशाल शेखडी निवासी नेरचौक तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. ने थाना पर शिकायत पंजीकृत करवाई कि वह सुनार की दुकान करता है जिसने अपनी दुकान पर कारीगर आरुफमणी सपुत्र श्री  घौला मंडी निवासी घमसाई मनीपाडा जिला मेडनपुर (बंगाल) को काम पर रखा था लेकिन दिनांक उपरोक्त कारीगर ने शिकायतकर्ता की दुकान से 150 ग्रांम व 650 मि.ग्राम सोना ले गया । आरोपी के विरुद्व भारतीय दण्ड सहिता की धारा 408 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत  करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।  

प्रैस विज्ञप्ति

एन.डी.पी.एस अधिनियम का मामला

1          दिनांक 12.04.2023 को मु0आ0 राजेश कुमार न0 88 पुलिस टीम के साथ नाकाबन्दी पर मुकाम भाम्बला चौक में मौजूद था तो कार PB06 AC 8648  की तलाशी लेने पर मनप्रीत सिह सपुत्र  स्वरूप सिह गाँव मिसरपुरा व डाकघऱ  चाहलकलां तहसील बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब उम्र 40 साल व भिन्दर सिह पुत्र गुरूवचन सिह गाँव सगराओ डाकघऱ पांचगराईया तहसील  बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब उम्र 47 साल के कब्जा से 10.04 ग्राम हेरोइन / चिटटा बरामद किया ।आऱोपियों के विरुद्व एन.डी.पी.सी. की धारा 21,29 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

                                                   आबकारी अधिनियम  का मामले

1          दिनांक 12.04.2023 को पुलिस थाना धर्मपुल के अन्तर्गत ASI हेमराज अन्य पुलिस कर्मचारियो  के साथ गस्त पर मुकाम  बरोटी में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर  गौरी प्रसाद सपुत्र श्री संसार चन्द निवासी हियून डाकघऱ पेहड तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि.प्र. की दुकान पर रेड करने पर उसके कब्जा से 2060 मि.ली. देसी शराब व 5060 मि.ली. अंग्रेजी शराब व 12,350 मि.ली. बीयर बरामद की । आरोपी के विरुद्व हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 (1) (A) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

2          दिनांक 12.04.2023  को पुलिस थाना सदर के अन्तर्गत ASI अजमेर सिंह टीम के साथ जब गस्त पर मुकाम सौलीखड्ड  रवाना था तो गुप्त सूचना के आधार पर हरीश कुमार सपुत्र श्री भवानी सिंह गांव विन्द्रावनी डाकघऱ दुदर तहसील व थाना सदर जिला मण्डी हि.प्र. की दुकान की तलाशी करने पर उसकी  दुकान से 6000 मी.लि. देसी शराब मार्का ऊना न01, 09 बोतलें बीयर तथा 1800 मी.लि. अंग्रजी शराब मार्का MC Dowell  बरामद की । आरोपी के विरुद्व आबकारी अधिनियम की धारा 39 हि0प्र0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

                                                  मारपीट का मामला

1          दिनांक  12.04.2023 को  पुलिस थाना बल्ह के अन्तर्गत पुलिस चौकी गागल में  शिकायतकर्ता शिव लाल सपुत्र धर्म चन्द निवासी बैहना तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायत दर्ज करवाई कि  दिनांक 12.04.2023 रामेश कुमार सपुत्र श्री मनी राम व विमला देवी  पत्नी श्री मनी राम निवासी बैहना ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की  तथा जान से मारने  की धमकी दी । आरोपियों के विरुद्व  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451, 504, 506, 34  के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके  आगामी अन्वेषण अम्ल मे लाया जा रहा है ।

                                              लोकमार्ग में वाधा डालने का मामला

 1         दिनांक 12.04.2023 को पुलिस थाना बी.एस.एल. कलौनी के अन्तर्गत पुलिस चौकी निहरी में HC सरोज कुमार न0 103  के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि जब यह टीम के साथ गश्त पर मुकाम य़ातायात चैकिंग पर मुकाम निहरी में मौजूद था तो  कुलदीप कुमार  सपुत्र श्री उतम चन्द सपुत्र भाखा डाकघर निहरी जिला मण्डी  ने सडक के साथ ही रेत व बजरी का ढेर लगा रखा था जिस कारण पैदल चलने वाले व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । आरोपी के विरुद्व  भारतीय दण्ड सहिता की धारा 283  के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

प्रैस विज्ञप्ति

आबकारी अधिनिमय के मामले

  1.  दिनांक 11.04.2023 को पुलिस थाना पधर के अन्तर्गत ASI शेर सिंह टीम के साथ  नाडली गांव में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर   लाल चन्द सपुत्र श्री हुक्मे राम निवासी नाडली डाकघऱ कमान्द तहसील सदर जिला मण्डी हि.प्र. उम्र 53 साल के कब्जा से 10 लीटर अवैध शराब व 8 बोतलें  देशी शराब की बरामद की । आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(1) (A) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण  किया जा रहा है ।
  •  दिनांक 11.04.2023 को पुलिस थाना जंजैहली ते अन्तर्गत ASI केशव राम अन्य टीम के साथ रैलचौक पर गश्त पर थे तो चेत राम सपुत्र श्री भीखम राम निवासी रैलचौक डाकघऱ जंजैहली तहसील थुनाग जिला मण्डी हि.प्र. के कब्जा से 9000 मि.ली. अबैध शराब बरामद की । आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (1) (A)  के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण  किया जा रहा है ।

मारपीट के मामले

  1. दिनांक 11.04.2023 को पुलिस थाना सुन्दरनगर के अन्तर्गत शिकायतकर्ता श्री रुप लाल पुत्र श्री छज्जु राम गांव व ड़ाकघऱ बायला  तहसील  सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. की ने शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 10.04.2023 को जब शाम को यह अपने घर से बेटी के साथ सरोह (सलापड़) पंचायत की  तरफ जा रहा था तो पंचायत घऱ बरतो के पास संजू व सुरेश ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ  मारपीट की तथा जान से मारने की धमकियां दी ।आरोपियों के खिलाफ भा.द.स. की धारा 341,323,504,506,34  के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।  
  2.  दिनांक 11.04.2023 को पुलिस थाना सुन्दरनगर के अन्तर्गत शिकायतकर्ता श्री नाग राज सपुत्र श्री शुंकु राम निवासी सेरीकोठी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. ने शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 11.04.2023 को जगदीश चन्द,कौशल्या देवी व गौरी देवी उपरोस्त सभी निवासी निवासी सेरीकोठी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जाने से मारने की धमकी दी ।आरोपियों के खिलाफ भा.द.स. की धारा 341,323,504, 34 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
  3. दिनांक 11.04.2023 को पुलिस थाना बल्ह के अन्तर्गत पुलिस चौकी रिवालसर में शिकायतकर्ता  संजय कुमार सपुत्र श्री नरपत राम निवासी समलौण डाकघर  खखरियाणा तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायत दर्ज करवाई कि पदम नाभ उर्फ सयारु सपुत्र श्री तेज राम निवासी समलौण डाकघर खखरियाणा तहसील बल्ह जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । आरोपी के खिलाफ भा.द.स. की धारा 341,323,504के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।  

उपेक्षापूर्ण कार्य का मामला

  1. दिनांक 12.04.2023 को पुलिस थाना करसोग के अन्तर्गत शिकायतकर्ता श्री मुनीष कुमार सपुत्र श्री लीलाधर निवासी परलोग डाकघऱ ओगली तहसील करसोग जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना किया गया कि  दिनांक 12.04.2023 को जब समय करीब 6.30 बजे शाम जब अपने दोस्तों के साथ परलोग खड्ड पुल के साथ बैठे थे तो  किसी नामलूम व्यक्ति द्वारा  शिकायतकर्ता को पत्थर मारे गये जिससे शिकायतकर्ता को सिर पर चोटें आई हैं ।आरोपी के खिलाफ भा.द.स. की धारा 336, 337 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

प्रैस विज्ञप्ति

 एन.डी.पी.एस. अधिनियम का मामला

1          दिनांक 10.04.2023 को पुलिस थाना औट के अन्तर्गत HC बलराज न0 93 टीम के साथ मुकाम औट टनल में गस्त के दौरान प्रवीन सपुत्र श्री जय पाल गांव डाकघऱ द्रुबलधान पाना गिकन तहसील बैरी जिला झझर हरियाणा उम्र 23साल के कब्जा से 4 ग्राम हैरोइन/ चिट्टा बरामद किया । आरोपी के विरुद्व पुलिस थाना औट में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20 के तहत अभियोग पंजीकृत करके  आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

 आबकारी अधिनिय का मामला

1           दिनांक  10.04.2023 को पुलिस थाना जंजैहली के अन्तर्गत HC रविकान्त न0 02 पुलिस टीम के साथ मुकाम हलीण में मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर उतमु देवी पत्नी गंगा  राम निवासी गांव घाटाधार डा0 जरोल तह0 थुनाग जिला मण्ड़ी हि.प्र. की दुकान पर रेड करने पर उसके कब्जा से 4 लीटर नाजायज शराब बरामद की । आरोपी के विरुद पुलिस थाना जंजैहली में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा  39 (1) (A) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है ।

मारपीट के मामले

1          दिनांक 10.04.2023 को पुलिस थाना औट के अन्तर्गत पुलिसचौकी बाली चौकी में शिकायतकर्ता श्री महेन्द्र सिंह  सपुत्र श्री डाबे राम निवासी दनधार डाकघर मगलौर तहसील बन्जार जिला कुल्लू हि0प्र0 व उम्र 42 साल की शिकायत पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 10.04.2023 को जब यह राम लाल के साथ कुल्लू अस्पताल जा रहा था तो बाली चौकी बाजार के  नये पुल के पास डूर सिह उर्फ दीपू  गुम्मत राम गाँव दनधार डाकघर मगलौर तहसील बन्जार जिला कुल्लू हि.प्र. ने शिकायतकर्ता व राम सिंह का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की तथा जाने से मारने की धमकी दी । आरोपी के विरुद्व पुलिस थाना औट  में भारतीय दण्ड सहिता  की धारा 341, 323, 504, 506 ,34  के तहत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है

2          दिनांक 10.04.2023 को पुलिस थाना धर्मपुर के अन्तर्गत पुलिस चौकी सन्धोल में शिकायतकर्ता श्री हरीमल भरवाल सुपुत्र श्री भीम सिंह गांव खलथरी डाकघऱ कोठुआं  तहसील सन्धोल जिला मण्डी हि.प्र. ने शिकायत दर्ज करवाई कि दिनांक 05.04.2023 को राजकुमार व नरेश कुमार  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जाने से मारने की धमकी दी । आरोपियो के विरुद पुलिस थाना धर्मपुर में भारतीय दण्ड सहिता  की धारा 451,504, 506 ,34  के तहत अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण अम्ल में लाया जा रहा है।