Crime Report on 27 Oct

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

 अभियोग संख्या 111/18  दिनांक 26.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना  पधर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री तिलक राज सपुत्र श्री  लेख राम निवासी गाँव टिक्कर, डाकघर बल्ह, तहसील पधर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  10.2018  को शिकायतकर्ता के पुत्र जतीन ने उसे सूचित किया की उसके चाचा अश्वनी कुमार ने उसका व उसकी माता जी का रास्ता रोककर इनके साथ मारपीट व गाली-गलौच की  । स.उ.नि. जय चन्द  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  1. अभियोग संख्या 137/18  दिनांक 27.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  धर्मपुर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री  नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नानक चन्द गाँव त्रैम्बला डा0 लौगणी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.10.2018 को   पन्ना व तनू निवासी शिवद्वाला ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट व गाली-गलौच की  । स.उ.नि. विनोद कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  170 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 30,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 9500 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

नोट:-

पिछले 2/3 साल से लगातार साईबर क्राईम बढ. रहा है, जिससे निपटने के लिए अन्वेषण अधिकारियों को एक विशेष कोर्स (Cyber Crime Investigation) का आयोजन पुलिस लाईन मण्डी कामाक्षा हाल में दिनाँक 22.10.2018 से 27.10.2018 तक किया गया था,  जिसमें Central Range के  33 पुलिस कर्मचारियों  ने भाग लिया । कोर्स के लिए दिल्ली से साईबर क्राईम विशेषज्ञ श्री उम्मेद मील को विशेष रुप से इस कोर्स के लिए आमन्त्रित किया गया था ।

 

Crime Report on 26 Oct

आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या  248/18  दिनांक 26.10.18 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना  सुन्दरनगर जिला मण्डी में  स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड के  रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  26.10.2018 समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह मुकाम सवाल में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर था तो शाजु राम सपुत्र श्री जोगल राम निवासी गाँव सवाल, डाकघर बटवाडा तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 5 बोतलें देशी शराब की  बरामद की । स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड इस मामले का अन्वेषण कर रहे ।

 

        रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

 

अभियोग संख्या  253/18  दिनांक 26.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री प्रेम चन्द सपुत्र श्री  दुर्गा दास निवासी गाँव हरयाली टाण्डा, डाकघर भाँवला, तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  25.10.2018  समय करीब  9.30 बजे रात जब यह अपनी पत्नी के साथ चचेरे भाई  के घर जा रहा था तो सोहन लाल  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली-गलौच की  व जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  161 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 27,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15चालान व 1500 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 11,500 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

Crime Report on 25 Oct

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या  110/18  दिनांक 25.10.18 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम  पुलिस थाना  पधर जिला मण्डी में  स.उ.नि. चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  25.10.2018 जब यह मुकाम झटींगरी में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ यातायात चैंकिग कर रहे थे तो राजेन्द्र कुमार सपुत्र श्री फतेह सिंह निवासी गाँव व डाकघर बौछिंग तहसील पधर के कब्जा से 7200 मि.ली.  देशी शराब बरामद की । स.उ.नि. चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे ।

  रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या  251/18  दिनांक 25.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुमार सपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गाँव, डाकघर व तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  24.10.2018  समय करीब 7 बजे शाम जब यह बलद्वाडा  बाजार में सब्जी खरीद  रहा था तो करतार सिंह सपुत्र श्री विणीया राम निवासी गाँव, डाकघर व तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी हि0प्र0  नें शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली-गलौच की  व जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  1. अभियोग संख्या 251/18  दिनांक 25.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री करतार सिंह सपुत्र श्री विणीया राम निवासी गाँव, डाकघर व तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी हि0प्र0  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  24.10.2018  समय करीब 7 बजे शाम जब यह बलद्वाडा  बाजार मौजूद था तो सुरेश कुमार सपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गाँव, डाकघर व तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी हि0प्र0  नें शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली-गलौच की । स.उ.नि. ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  189 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 24000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान किया है ।

 

Crime Report on 24 Oct

लोक सम्पति को नुक्सान पहुंचाने का मामला

 

अभियोग संख्या 249/18 दिनाँक 23.10.2018 अधीन धारा 447,448, भा.दं.सं.  व धारा 3 लोक सम्पति को हानि पहुंचाने से रोकना अधिनियम के अन्तर्गत थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाडा की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 23.10.2018 को बलदेव राम सपुत्र श्री छच्जु राम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाडा के शौचालय को तोड़ कर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया ।  मु.आ. चमन लाल  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

 

सड़क दुर्घटना का मामला

 

अभियोग संख्या 71/18 दिनाँक 23.10.2018 अधीन धारा 279,337 भा.दं.सं. व धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत   थाना जंजैहली में शिकायतकर्ता श्री नारायण सिंह सपुत्र श्री आलम चंद निवासी खमराड,  डाकघर व तहसील थुनाग,  जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 23.10.2018  समय करीब 6 बजे शाम जब यह थुनाग बाजार में सड़क पार कर रहा था तो एक मोटर साईकिल नं. एच.पी.33 डी-1436 तेज़ रफ्तारी व लापरवाही से आया व शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी । मु.आ. लोकेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना  जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

 

                चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 225 चालान व

उल्लंघनकर्ताओं से 23,300/-रुपये बसूल किये हैं तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 19      चालान व 1900/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 28,500 रुपये जुर्माना बसूल किये हैं ।

CRIME REPORT ON 23 OCT.

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 23.10.18

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 247/18 दिनांक 23.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हरि सिंह सुपुत्र श्री गरीब दास डाकघर बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.10.18 को सुशील कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 156/18 दिनांक 22.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भुतेश्वर सुपुत्र श्री वलिया राम निवासी नालूधार डाकघर पांगणा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.10.18 को जब यह अपनी पत्नी हिमा देवी व पौत्री कुमारी अंजू देवी के साथ खेत जा रहा था तो मनी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0ऩि0 बीरबल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणां मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3        अभियोग संख्या 247/18 दिनांक 23.10.18 अधीन धारा 341,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कमल कुमार सुपुत्र श्री जय लाल निवासी बरोटी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.10.18 को लक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ गाली- गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 रजिन्द्र ठाकुर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4        अभियोग संख्या 246/18 दिनांक 23.10.18 अधीन धारा 341,323,504,34 भाद0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमार सुपुत्र श्री दुनी चन्द चौहान निवासी दरकोहल तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 22.10.18 को जब अपनी कार न0 एच0पी0 65-6299 से यह जालन्धर जा रहा था तो भांबला के पास 10/12 व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 विपिन कुमार न0872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन के अन्तर्गत 286 चालान व उल्लंघनकर्ताओं 42000/ रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 4 चालान व 400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 19,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

CRIME REPORT ON 22 OCT.

                        

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 180/18 दिनांक 21.10.18 अधीन धारा 20,29 मादक-पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 जय चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गुम्मा में मौजूद था तो मोटर साईकिल न0 एच0आर0-03एच0-0218 की तलाशी करने पर अमित कौण्डल सुपुत्र श्री जगजीत चन्द निवासी जामरेला डाकघर गडियारा तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा उम्र 21 साल व विवेक गौरव सुपुत्र श्री राम प्रकाश निवासी अम्ब पठियार तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हि0प्र0 उम्र 25 साल के कब्जा से 50 ग्राम चरस बरामद की ।उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

1     अभियोग संख्या 278/18 दिनांक 22.10.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पुर्ण चन्द सुपुत्र श्री ढलेश्वर निवासी रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.10.18 को केशर सिंह व बाल-कृष्ण ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । उ0नि0 हेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 319/18 दिनांक 22.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जसकर्ण सिंह पुत्र कुलबन्त सिंह गांव मुशापूर डा0 उच्चा त0 आदमपूर जिला जालन्धर पंजाब की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि मनीष ठाकुर व इसके दोस्तो ने शिकायकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा। मु0आ0 निर्मल सिंह न0 45 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

 

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 237 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 47,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 4900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIME REPORT ON 21 OCT.

                               

एन0डी0पी0एस0अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या136/18 दिनांक 21.10.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में मु0आ0 विजय कुमार न0 866 अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि आज दिनांक 21.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम ख्यालग में मौजूद था तो सोहन सिंह सुपुत्र श्री हल्कू राम गांव धमरेहड़ डाकघर झटिंगरी तहसील पधर जिला मण्डी के कब्जा से 1 किलो 27 ग्राम चरस बरामद की । स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले  

1        अभियोग संख्या 242/18 दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कृष्ण चन्द सुपुत्र श्री हुकम चन्द निवासी पटडीघाट तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि दिनांक 19.10.18 को लक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 243/18 दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बिहारी लाल सुपुत्र श्री शिव राम निवासी कलखर तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.10.18 को कृष्ण चन्द ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3    अभियोग संख्या 179/18 दिनांक 21.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कालु राम सुपुत्र स्वर्गीय श्री मलेहर डाकघर सैथल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.10.18 को चौतड़ा बाजार में शुंकु ,रोहित, रमेश ,नारायण व मिन्टु ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4    अभियोग संख्या 318 दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कुश सुपुत्र श्री हुलिया राम निवासी भ्युली डाकघर पुरानी मण्डी तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 20.10.18 को अनिल ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

5        अभियोग संख्या 277/18 दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 447,427, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भुपिन्द्र पाल महाजन निवासी रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि धीरज कुमार ,तरुण कुमार विवेक कुमार व निखिल ने शिकायतकर्ता के घर के बाहर लगाई गई सुरक्षा दीवार को गिरा दिया व उसे जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत194 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 29,800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1चालान व 7000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

    

 

Crime Report on 20 Oct

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

 

1        अभियोग संख्या  242/18  दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री कृष्ण चन्द सपुत्र श्री हुक्म चन्द निवासी गाँव व डाकघर पटड़ीघाट, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  19.10.18 समय करीब 11 बजे प्रात: जब यह एक समारोह से वापिस आ रहा था तो लक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली-गलौच की  व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ. विपिन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 243/18  दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री बिहारी लाल उर्फ लक्की सपुत्र श्री शिव राम निवासी गाँव व डाकघर कलखर, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  19.10.18 समय करीब 2 बजे दिन जब यह एक समारोह से वापिस आ रहा था तो श्री कृष्ण चन्द सपुत्र श्री हुक्म चन्द निवासी गाँव व डाकघर पटड़ीघाट, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर, गाली-गलौच की  व जान से मारने की धमकी भी दी । उ.नि.लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 317/18  दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री विशाल पठानिया सपुत्र श्री प्रेम सिंह पठानिया निवासी सकोर , डाकघर नसलोह, तहसील सदर , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  19.10.18 समय करीब 6 बजे शाम जब यह केबल को ठीक कर रहा था भारती उर्फ गुड्डी व मीरा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी गाँव सकोर  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ.अनील कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 178/18  दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री जोवन राम सपुत्र श्री धनी राम निवासी तंसल, डाकघर बाग, तहसील लडभडोल , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 समय करीब 10/11 बजे प्रात: जब शिकायतकर्ता अपने घर जा रहा था  तो अनील कुमार व उसकी पत्नी और माता डोबी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  180 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 36,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व  7500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

Crime Report on 19 Oct

 मादक पदार्थ  अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 177/18 दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  उ0नि0 केहर सिहं अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ऐपरोच रोड में मौजूद था तो सुनील कुमार सपुत्र श्री चमारु राम निवासी गाँव डुग, डाकघर मकरेड़ी तहसील जोगिन्द्रनगर , जिला मण्डी के कब्जा से 299 ग्राम चरस बरामद की । निरिक्षक /प्रभारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं  । 

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या  273/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 498 ए , 306 भा0द0स0 पुलिस थाना  बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती कुमारी भारती पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी गाँव व डाकघर बिन्हु, तहसील द्रंग, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि उसकी बहन मन्जू ने चन्द्र प्रकाश सपुत्र श्री भीखम राम निवासी गाँव व डाकघर रियूर तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. से प्रेम विवाह किया था , परन्तु ससुराल पक्ष के बुरे व्यवहार के कारण उसकी वहन ने आत्महत्या कर ली है । स0उ0नि0
मुन्सी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या  241/18  दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता विजय कुमार निवासी गाँव वही, डाकघर भाँवला तहसील बल्द्वाडा, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है, कि जब यह मोटर साईकल नं. एच.पी. 12-2235 पर सवार होकर बद्दी से घर आ रहा था तो मुकाम पैट्रोल पम्प भाँवला के पास एक कार तेज रफ्तार  के साथ आई व शिकायतकर्ता को टक्कर मार मार दी । मु.आ. चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या  313/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री चेत राम सुपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 समय करीब 8 बजे प्रात: जब यह अपनी जमीन में घास काट रहा था तो उसी समय वहाँ पर धनी राम सपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 आया व शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ. इन्द्र देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  1. अभियोग संख्या 314/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री धनी राम सपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 को जब उसने अपने भाई चेत राम सुपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 को अपनी जमीन में घास काटने से रोका  तो चेत राम ने  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट, गाली-गलौच की । मु.आ. सचिन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

  1. अभियोग संख्या 69/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  जंजैहली जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री गणेश चन्द सपुत्र श्री तुलसी राम निवासी गाँव सफारी, डाकघर जरोल, तहसील थुनाग , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 को जब यह पांडवशीला के पास था तो शेर सिंह सपुत्र श्री नेत्र सिंह निवासी गाँव दौंट, डाकघर जरोल, तहसील थुनाग, जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. दुर्गा दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  158 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 25,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व  4500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

CRIME REPORT ON 18 OCT.

प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 18.10.18

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 272/18 दिनांक 17.10.18 अधीन धारा 341, 452, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कला देवी पत्नी श्री जय राम निवासी कांडला डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.10.18 को दिनेश कुमार, लाल मन, प्रेम दास व संजय कुमार ने शिकायतकर्ता के वाहन को रोककर उसके साथ मारपीट की तथा शिकायतकर्ता के बेटे को जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 176/18दिनांक 18.08.18 अधीन धारा 451,323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री अनिल कुमार निवासी टनसल डाकघर बाग तहसील लडभरोल जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जीवन राम सुपुत्र श्री धनी राम ने शिकायतकर्ता के आंगन में प्रवेश कर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 अनिल कुमार न0 412 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लड़भडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3        अभियोग संख्या 240/18 दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्रीमति ब्यासा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रुप गोपाल निवासी गाहर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.10.18 को शिकायतकर्ता के भाई ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । उ0नि0 मनमोहन सिहं अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 208 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 46,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/-रुपये जुर्माना बसूल किया हैं ।