आबकारी अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 74/19 अधीन धारा 07.04.19 अधीन धार 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.04.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो शान्ती देवी पत्नी स्व0 श्री राम सिंह निवासी भरजवाणू डाकघर जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 4000 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 50/19 दिनांक 07.04.19 अधीन धार 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में मु0आ0 शरवण कुमार न0 61 अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 07.04.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम हुक्कल में मौजूद था तो प्रल्हाद सुपुत्र श्री काली दास गांव भेडी डाकघर सज्याओपिपलू तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 5 बोतलें देसी शराब की बरामद की। स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक-दुर्घटना का मामला
मुकदमा न0 94/19 दिनांक 08/04/19 जेर धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री रमेश कुमार पुत्र श्री वीर सिंह निवासी गांव डाकघर तहसील बालीचौकी जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ की दिनांक 08.04.19 को जब शिकायतकर्ता व्हीलर न0 ( एच0पी066-5391) पर सवार होकर बालीचौकी जा रहा था जिस चालक नारायण सिंह चला रहा था जब समय करीब 7.10 बजे प्रातः 9 मील (वास्ता) मे पहुंचे तो उसी समय पण्डोह की तरफ से एक जीप नम्बर (एच0पी065-1528) आई तथा तेज रफतारी के कारण दोनो वाहनों की आपस में टक्कर हो गई जिस दोनों चालको नारायण सिंह व देसराज व अन्य को चोटें आई हैं । मु0आ0 निर्मल सिंह न0 45 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्य न0 93/19 दिनांक 08/04/19 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायत कर्ता श्री इन्द्र सिंह सुपुत्र स्वर्गीय अर्जुन सिंह निवासी बनौण डाकघर बलोह तहसील व थाना सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि मनोज कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0 उप0 नि0 रामगोपाल सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 267चालान व 47,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7चालान व 700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 7200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है।