रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 87/19 दिनांक 19.03.19 अधीन धारा 341, 323, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कविता कुमारी पत्नी श्री पुष्पराज निवासी धड्यातड़ डाकघर कपाही तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 19.03.19 को शिकायतकर्ता की सास ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार न0 883 प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 63/19 दिनांक 18.03.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राम कृष्ण सुपुत्र श्री बलदेव सिंह निवासी पटाहण डाकघर कपाही तहसील सुन्दरनगर (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.03.19 को एक स्कूटी न0 ( एच0पी0 31बी0-9630 ) जिसे आहिल सुपुत्र श्री मोहम्मद यूनुस चला रहा था , सुन्दरनगर की तरफ से तेज रफ्तारी से आय़ा और रत्तन कुमार को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । मु0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने व भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 45/19 दिनांक 18.03.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 08.03.19 को शिकायतकर्ता अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में शादी के लिये गया था जब बापिस घर आये तो अपनी बेटी को घर में मौजूद न पाया जिसे उन्होने अपनी सारी रिश्तेदारी में ढूंढा लेकिन कही भी न मिली । बाद में उन्हे पता चला कि अजय कुमार शिकायतकर्ता की बेटी को भगा कर ले गया है । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 243 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 57,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13चालान व 1300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 7000/- रुपये बसूल किये हैं ।