लोकमार्ग में वाधा पहुंचाने का मामला
अभियोग संख्या 176/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पांगणा बाजार में मौजूद था तो पाया कि सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र लछमी प्रसाद निवासी पांगणा जिला मण्डी हि0प्र0 ने सड़क के बीचों-बीच सब्जी की रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी ।स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 177/18 दिनांक 25.11.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दोरजे राम सुपुत्र संगत राम निवासी सलोगी धार डाकघर पोखी तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को एक जीप न0 एच0पी0 30ए0-2489 जिसे ड्राईवर रिपन सिंह सुपुत्र श्री हेम राज निवासी सरयोगी तहसील करसोग चला रहा था, तेज रफ्तारी से आय़ा और स्थान सलोगी पर सडक से लगभग 250 मीटर नीचे चला गया जिस कारण उपरोक्त ड्राईवर को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
1 अभियोग संख्या 289/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा, 341, 323, 504. 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विजय कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री शेर सिंह निवासी कोठी डाकघर रोपडी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि प्रोमिलो देवी व विक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 155/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कलां देवी पत्नी श्री ब्रहम दास गाँव प्रौण डाकघर स्योह तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को कुन्दन लाल सुपुत्र श्री इन्द्र सिँह निवासी प्रौण जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता व उसके बेटे का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट । मु0आ0 संजीव कुमार न0 889 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 300/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति धर्मी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण चन्द निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि रमेश कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। मु0आ0 नेक राम न0 896 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4 अभियोग संख्या 301/18 दिनांक 25.11.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री ठाकुर दास सुपुत्र श्री तेज सिंह निवासी समलेहर डाकघर कोठी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.11.18 को विनोद व शशि ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
महिला से छेड़छाड़ का मामला
अभियोग संख्या 288/18 दिनांक 24.11.18 अधीन धाराल 341, 323, 354, 354(ए),504 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि दिनांक 24.11.18 को प्रवीण कुमार सुपुत्र शेर सिंह निवासी कोठी डाकघर रोपड़ी तहसील सरकाघाट ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की ।स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 221 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 29,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 24 चालान व 2400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 47,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।