भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 338/18 दिनांक 16.11.2018 अधीन धारा 363,366 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी में एक महिला की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि उसकी बेटी 15.11.2018 से मण्डी से गायब है व शिकायतकर्ता को शक है कि कोई नामलुम व्यक्ति उसे शादी करने की नियत से भगा कर ले गया है । स.उ.नि. लछमी सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 79/18 दिनांक 17.11.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली, जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नीलम कुमार की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17.11.2018 जब यह गाडी टाटा सूमो नं. एच.पी.01 एम-1047 में सवार होकर लम्बाथाच की तरफ से नरेन्द्र कुमार, चुन्नी लाल व भाग चन्द के साथ आ रहा था तो जब गाडी जहल नाला के पास पहुंची तो गाडी के चालक की लापरवाही के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई । उ.नि. सुरेन्द्र कुमार प्रभारी थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 196/18 दिनांक 16.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ0नि0 सुरजीत सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.11.18 समय करीब 5.30 बजें शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ढुमेहड में मौजूद था तो संदीप कुमार सुपुत्र श्री जर्मन सिंह निवासी गाँव सगनेहड, डाकघर चौंतडा, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतलें देशी शराब की बरामद की । उ0नि0 सुरजीत सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 283/18 दिनांक 17.11.18 अधीन धारा 341,323,504,34 भा.दं.सं. पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन सिंह सपुत्र श्री कृष्ण चन्द निवासी लोहारडा, डाकघर समैला तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि नरेश कुमार , ओम प्रकाश , अशोक कुमार व लक्की निवासी रिहडा कोट ने मुकाम शिव मंदिर समैला में शिकायतकर्ता के पिता जी का रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच की । स.उ.नि. राम कृष्ण अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 236 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 54,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700 रुपये जुर्माना बसूल किया व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2चालान व 400 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।