सड़क-दुर्घटना के मामले
- अभियोग संख्या 204/18 दिनांक 30.08.18 अधीन धारा279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रवि शर्मा सुपुत्र श्री सन्त राम निवासी बटोह डाकघर मसेरन तहसील सरकाघाट की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.08.18 को जब यह पत्नी के साथ मोटरसाईकिल पर जा रहा था तो अभिषेक सुपुत्र श्री विजय कुमार निवासी पट्टा ने शिकायतकर्ता के मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी।स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 149/19 दिनांक 31.08.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सवारु देवी पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी गरोडू तहसील जोगिन्द्रनगर जिला की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि जब शिकायतकर्ता घर आ रही थी तो गरोडू के पास एक कार जोगिन्द्रनगर की तरफ से तेज रफ्तारी से आई और आशा देवी को टक्कर मार दी । उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 205/18 दिनांक 30.08.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.08.18 को शिकायतकर्ता की बेटी कालेज के लिये गई थी परन्तु वापिस घर न आई है । उ0नि0 पृथ्वी सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे है हैं।
मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 148/18 दिनांक 30.08.18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रोहित कुमार सुपुत्र श्री सोहन सिंह निवासी ग्वाला तहसील लडभडोल जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.08.18 को रामलाल ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की। मु0आ0अनिल कुमार न0 412 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 226 वाहनों के चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 22,200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 1100/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 4950/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।