एन0डी0पी0एस0 अधिनिमय का मामलाः-
- अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 20.03.2018 अधीन धारा 21 एन0डी0पी0एस0 अधिनिमय पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी स0उ0नि0 नाज़र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम नागचला के पास गस्त पर मौजूद थे तो धीरज कुमार सपुत्र श्री मोहिन्द्र शर्मा निवासी गांव छपरोहल, डा0 कुम्मी जिला मण्डी के कब्जा से 0.28 ग्राम स्मैक बरामद हुई । स0उ0नि0 नाज़र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सार्वजनिक मार्ग में बाधा उपत्पन करने का मामलाः-
- अभियोग संख्या 90/18 दिनाक 19.03.2018 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित कोटली बाजार में गस्त पर मौजूद थे राज कुमार सपुत्र श्री धर्म सिह निवासी गांव व डा0 कोटली त0 कोटली जिला मण्डी जिसने सड़क के साथ रेत रखी हुई थी जिससे आम जनता व यातायात में बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सड़क हादसे के मामलेः-
- अभियोग संख्या 47/18 दिनाक 19.03.2018 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हेम राज सपुत्र श्री सुन्दर सिह निवासी गांव हवाणी, डा0 रोपरी, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को समय करीब 5.30 बजे शाम इसे एक कार नं0 एच0पी0 36-9909 ने शिकायत कर्ता को टक्कर मारी । जिससे यह घायल हो गया । मु0आ0 कमल कान्त नं0 860 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 40/18 दिनाक 20.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गोबिन्द राम सपुत्र श्री केबू राम निवासी गांव परगाणू, डा0 भूतंर, त0 भूंतर जिला कुल्लू की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.03.2018 को यह रमेश कुमार के साथ कार नं0 एच0पी0 58-8275 बन्जार जा रहा था व जब ये औट टन्नल के पास पंहुचा तो उसी समय एक जीप नं0 एच0पी0 19बी-7122 जो कि मण्डी की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी आई व शिकायत कर्ता की कार को टक्कर मारी दी । मु0आ0 मुकेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 35/18 दिनाक 20.03.2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनिमय पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुनील शर्मा सपुत्र स्व0 श्री जसवन्त शर्मा निवासी गांव डलाह, डा0 व त0 पधर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जब यह अपने चाचा के राम लाल के साथ कार नं0 एच0पी0 52ए-4975 पर सुन्दरनगर से डलाह जा रहा था व जब यह पधर के पास पंहुचा तो एच0पी0 66-4975 जो कि जोगिन्द्र नगर की तरफ से काफी तेज रफ्तारी आई व शिकायत कर्ता की कार को टक्कर मारी । मु0आ0 रविकान्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोककर मारपीट करने के मामलेः-
- अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 19.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रिंकू सपुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी गांव चौकी, डा0 तमरेट, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को समय करीब 08.00 बजे शाम जब यह अपने घर में मौजूद था तो इसके चाचा ने इसके बेटे के साथ के साथ मारपीट करने लगा व जब इसने अपने चाचा को रुकने के लिये कहा तो इसके चाचा ने इसके साथ व इसके पिता के साथ मारपीट की । मु0आ0 तुलसी राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 19.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति पार्वती देवी पत्नी श्री रमेश चन्द निवासी गांव व डा0 सूरजबाड़ी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को जब यह अपने घर के पास मौजूद थी तो उसी समय रिकूं व रामदेई ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 जय सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
- मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 273 चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघनकर्ताओं के किये व 40,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनिमय के तहत 12 चालान तथा 1,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा माईनिंग अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 6,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।