प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 17.03.2018

 

शादी करने की नियत से भगा ले जाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 18/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 363, 366, 354, 354डी भा0द0सं व 12 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 12.03.2018 को एक व्यक्ति ने इस से इसका मोबाईल नम्बर मांगा व दिनाक 15.03.2018 को उसी व्यक्ति ने इसे शादी करने की नियत से शिकायत कर्ता का अपहरण किया परन्तु स्थानीय लोगों ने इसे उस व्यक्ति से शिकायत कर्ता के घर से करीब 600/700 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया । उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति लता देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द निवासी गांव छभ भरारु, डा0 नोहली, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह अपने घर पर मौजूद थी तो इसकी चाची गुड्डी देवी ने इनके घर के पास लगे डंगे वा उखाड़ना शुरु किया जिस पर शिकायत कर्ता के पिता ने गुड्डी को कहा की आप क्या कर रही है जिस पर गुड्डी देवी ने शिकायत कर्ता के पिता को कॉलर से पकड़ा व मारपीट की । स0उ0नि0 कुलमेश सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 34/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सौरभ सपुत्र श्री मोती राम निवासी गांव रुन्झ, डा0 कटींढी, त0 सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है दिनाक 17.03.2018 को सुबह जब यह अपने घर के पास दौड़ने का अभ्यास कर रहा था तो उसी समय एक पिकअप जीप कन्टीढी की तरफ से आई व शिकायत कर्ता को टक्कर मारी व टक्कर मारने के बाद मौका से भाग गया । मु0आ0 राजिन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर महिला से छेड़छाड व मारपीट का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 44/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 354, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी एक महिला की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 11.15 बजे दिन इसके साथ दो व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ छेड़छाड़ की तथा किसी को न बताने की सूरत में इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 86/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 लछमण दास नं0 864 अन्वेषणाधिकारी सी0आई0ए0 युनिट मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 12.45 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम पण्डोह बाजार के पास गस्त पर मौजूद थे पण्डोह डैम के पास एक व्यक्ति टेक चन्द सुपुत्र श्री हिम्मत राम निवासी गांव चुनाहणी, डा0 खोलानाला, त0 बालीचौकी जिला मण्डी के कब्जा से 26 ग्राम कैनाबिस बरामद की । मु0आ0 लछमण दास अन्वेषणाधिकारी सी0आई0ए0 युनिट जिला मण्डी कर रहे है ।

चालानः-

  1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं के 318 चालान किये व 79,300/- रुपये जुर्माना व कोटपा अधिनिमय के तहत 26 चालान व 2,600/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 13 चालान व 16,850/- रुपये जुर्माना वसूल किया है।