प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 18.10.19
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 185/19 दिनांक 17.10.19 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 ,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री महतब सिंह सुपुत्र श्री अमी चन्द निवासी बसालन डाकघर करसैल तहसील लडभडोल जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 15.10.19 को मान सिंह, सुनीता देवी व बलविन्द्र ने शिकायतकर्ता व उसकी पत्नी का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार न0 412 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 254 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 53,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 7000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।