1. मादक पदार्थ अधिनियम का मामला :-
1. अभियोग संख्या 32/18 दिनांक 08.02.2018 अधीन धारा 20, 29-61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में सहायक उप निरीक्षक वलदेव सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 08.02.2018 को समय करीब 09.55 बजे प्रातः जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम पुंघ में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो समय करीब 09.55 बजे प्रातः एक कार न0 एच0पी0 34 ए 1721 सुन्दरनगर की तरफ से आई जिसे चैकिंग हेतु रोका तो कार में विकास रणौत पुत्र प्रवीन सिंह निवासी थडोह थाना भराङी जिला विलासपुर व टेक चन्द पुत्र प्रेम दास निवासी गांव चिरल डा0 निहरी जिला मण्डी बैठे हुये थे उपरोक्त कार को चैक किया तो कार से 250 ग्राम चरस बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक वलदेव सिंह , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. बलात्कार का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 23/18 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 376, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह करसोग में एक व्यक्ति के घर में काम करती है पिछले महिने इसके मालिक ने इसकी सहमति के बिना इसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये हैं तथा किसी को बताने की सुरत में जान सें मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक रुक्कम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3.दहेज उत्पीड़न का मामला :-
1. अभियोग संख्या 11/18 दिनांक 08.02.2018 अधीन धारा 498ए, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी गोहर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी बेटी का विवाह मनोज कुमार के साथ हुआ है इसका दामाद शादी के बाद से ही इसकी बेटी के साथ मारपीट करता है व उसे लम्बे समय से प्रताड़ित करता आ रहा है आज भी समय करीब 12.30 बजे दिन इसके दामाद ने इसकी बेटी के साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई है । मु0आ0 हंस राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर, इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4.सड़क हादसे के मामले :-
1. अभियोग संख्या 31/18 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता विपिन शर्मा पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी गाँव भोजपुर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.02.2018 को समय करीब 09.00 बजे सुबह झील के किनारे सुबह की सैर कर रहा था तो उसी समय एक मोटरसाइकिल नं0 एच पी0 29 ए-5061 बस अड्डे की तरफ जा रहा था तो उसी समय एक कार नं0 एच पी0 32बी-0500 शीशमहल की ओर से तेज रफ्तारी में आई व मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी । मु0आ0 हरीश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर, इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 15/18 दिनांक 08.02.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर में शिकायतकर्ता सरवन कुमार पुत्र रेलू राम निवासी गाँव चौतन्ड़ा तहसील जो0 नगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि आज यह अपने मोटरसाइकिल पर भतेरी जा रहा था तो समय करीब 06.30 बजे प्रात: जब यह पाली के पास पंहुचा तो एक जीप नं0एच पी-33बी-3083 मण्डी की ओर से तेज रफ्तारी में आई व इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे इसे चोटें आई है । स0उ0नि0 कुलमेश कुमार, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर, इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3. अभियोग संख्या 43/18 दिनांक 08.02.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता कुशल कुमार पुत्र रवि सिंह निवासी गाँव बायर डा0 टिल्ली तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07-02-18 को यह मोटरसाइकिल नं0 33सी-2366 में अपने दोस्तो के साथ गजनोहा से शादी समारोह से वापिस घर आ रहा था उपरोक्त मोटरसाइकिल को इसका दोस्त दिनेश कुमार चला रहा था तो समय करीब 10.30 बजे रात यह गम्बरपुल के पास पहुचे तो इसका दोस्त दिनेश कुमार उपरोक्त मोटचरसाइकिल के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा व मोटरसाइकिल सड़क पर गिर गई जिससे इन्हे चोटें आई है । स0उ0नि0 राम गोपाल, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर, इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
4. अभियोग संख्या 26/18 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता रजनी बिष्ट पुत्र निशांत बिष्ट निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07-02-18 को समय करीब 09.30 बजे रात यह सरकाघाट बाजार में अपनी दुकान बन्द कर रही थी तो एक मोटरसाइकिल नं0 एच पी 86-3437 तेज रफ्तारी में आई व इसे टक्कर मार दी । जिससे इसे चोटे आई है । मु0आ0 कमल कान्त, अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट, इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
5. आबकारी अधिनियम के मामले :-
1. अभियोग संख्या 41/18 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर में सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल , प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.02.2018 को समय करीब 04.25 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम सौल में नाकाबन्दी डयुटी पर मौजुद थे तो उसी समय एक गाड़ी नं0 एच पी0 01के-3949 कुल्लु की ओर से आई जिसे लोट राम सुपुत्र बालक राम निवासी गांव कटागला डा0 कसोल त0 भुन्तर जिला कुल्लु चला रहा था दौराने तलाशी कार से 07 बोतले अग्रेजी शराब व 03 बोतले बीयर बरामद हुई । सहायक उप निरीक्षक किशोरी लाल , प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 2718 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में सहायक उप निरीक्षक हरनाम सिंह , प्रभारी पुलिस चौकी लड भडोल जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.02.2018 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम गोलुआ में मौजुद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चमेल सिंह सुपुत्र कोला राम निवासी गांव गाहरू डा0 रोपड़ी कलेहड़ू त0 लड भडोल अपनी चिकन की दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो उसकी दुकान से 07 बोतले देशी शराब बरामद हुई । सहायक उप निरीक्षक हरनाम सिंह , प्रभारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
6. गृह अतिचार, रास्ता रोकने, मारपीट, गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1. अभियोग संख्या 18/18 दिनांक 08.02.2018 अधीन धारा 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में स0उ0नि0 बलजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-02-2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम प्रकाश चन्द सुपुत्र गोवर्धन सिंह निवासी बलयाणा डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी अपने घर जा रहा था तो जब यह झागीं पुल के पास पहुंचा तो सुनील कुमार सुपुत्र सन्त राम निवासी बलयाणा ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है । स0उ0नि0 बलजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2. अभियोग संख्या 39/18 दिनांक 07.02.2018 अधीन धारा 341,323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरेन्दर कुमार सुपुत्र गुलाब सिंह निवासी जनैणी डा0 मौवीसैरी त0 चच्योट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07-02-18 को समय करीब 03.00 बजे दिन बीनू नामक व्यक्ति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
7. चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 246 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2000/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 06 चालान किये गये तथा उल्लंघनकर्ताओं से 71,00/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।