रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 54/19 दिनांक 14.05.19 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लीलाराम सुपुत्र श्री लायकराम निवासी चन्नी तहसील थुनाग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.19 को नौण के पास तीन/चार नामालूम व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।स0उ0नि0 ओंम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 93/19 दिनांक 13.05.19 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रमेश गुप्ता सुपुत्र श्री फ्रांतिया राम निवासी धर्मपुर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.19 को जब शिकायतकर्ता जमसाई के पास मौजूद था तो नामालूम व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 भवदेव न0 912 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 32/19 दिनांक 13.05.19 अधीन धारा 341, 355, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति पुष्पा ठाकुर पत्नी श्री देशराज निवासी कारनी डाकघर व तहसील बल्द्वाडा जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.05.19 को सुनील कुमार व दामोदर दास ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 कृष्ण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क–दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 52/19 दिनांक 14.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमोहित जम्बाल सुपुत्र श्री राम स्वरुप निवासी सुईब्राह डाकघर पिपलाग तहसील भुंतर जिला कुल्लू (हि0प्र0)की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.05.19 को जब शिकायतकर्ता गाड़ी न0 (एच0पी0-34डी0-3221) पर सवार हो सुन्दरनगर के लिये जा रहा था, जब शिकायतकर्ता औट सुरंग के मध्य में पहुंचा तो एक गाडी न0 (पी0बी0-01बी0-8510) तेज रफतारी से मण्डी की तरफ से आई और शिकायतकर्ता की कार को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं ।महिला स0उ0नि0 सरस्वती अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।
गृह–अतिचार व रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 125/19 दिनांक 13.05.19 अधीन धारा 451,323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना कोटली में शिकायतकर्ता श्रीमति अनुराधा पत्नी श्री जय सिंह R/O गांव डोलरा बल्ह डा0 बरियारा तह0 कोटली जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.05.19 को बाल कृष्ण सुपुत्र श्री काहण सिंह ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में प्रवेश करके शिकायतकर्ता व उसके परिवार के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 ब्रृज भूषण प्रभारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 178 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 45,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से रुपये 500/-जुर्माना बसूल किया है ।