एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामले
- अभियोग संख्या 39/22 दिनांक 05-05-2022 अधीन धारा 18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05-05-2022 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम भरयाण गला की ओर थे तो मुकाम कोरतंग में खसरा न.108/469 से 1349 अफीम के पौधे बरामद किये । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
- अभियोग संख्या 40/22 दिनांक 05-05-2022 अधीन धारा 18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी मुख्य आरक्षी जय सिंह थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05-05-2022 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम कोरतंग गांव की ओर थे तो मुकाम बुलंग गांव में खसरा न.112/469,109/469 से 2054 अफीम के पौधे बरामद किये । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
- अभियोग संख्या 72/22 दिनांक 05-05-2022 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रुप लाल निवासी गांव सुदाहन तहसील सुन्दरनगर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05-05-2022 को मुकाम सलापड़ में जब शिकायतकर्ता अपनी दुकान से बाहर बैठा था तो राकेश कुमार ने शिकायतकर्ता को रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
- अभियोग संख्या 104/22 दिनांक 05-05-2022 अधीन धारा 341,323,504 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायकर्ता कुसुम निवासी गांव धन्यारी तहसील सदर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05-05-2022 को शिकायतकर्ता के पति ने उसकी पिटाई की । जब शिकायतकर्ता कमरे के बाहर जा रही थी तो पति ने रास्ता रोककर मारपीट की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
गम्भीर चोट, रिष्टी व जान से मारने की धमकी देने का मामला
अभियोग संख्या 46/22 दिनांक 05-05-2022 अधीन धारा 325,427,506 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बिन्द्रा देवी पत्नी श्री दुनी चन्द निवासी गांव चौकी (वाहग्रन) तहसील धर्मपुर की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24-04-2022 को जब शिकायतकर्ता घर के बाहर खड़ी थी तो दिना नाथ ने शिकायतकर्ता की सिड़ियां तोड़ दी । जब शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया तो इसने शिकायतकर्ता की पिटाई कर दी व जान से मारने की धमकी दी । चिकित्सा अधिकारी धर्मपुर ने गंम्भीर चोट का होना जाहिर किया है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 147/22 दिनांक 05-05-2022 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह उप-निरिक्षक राजेश कुमार के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05-05-2022 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ दौराने गस्त लौहारा में मौजुद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर मुकाम नलसर में किशन चंद सपुत्र श्री रामू गांव दरबाथू डाकघर लोहारा तहसील बल्ह की दुकान से 4,000 मि.ली. अवैध शराब बरामद की गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।