अभियोग संख्या 322/14 दिनांक 22.10.2014 अधीन धारा 354,354 (ए) भा.दं.सं. एवं धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में अभियुक्त रमेश कुमार सपुत्र श्री शेर सिहं निवासी गाँव झीर, डाकघर गहरा, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि.प्र.) के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग का अन्वेषण स.उ.नि. देश राज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट द्वारा अम्ल में लाया गया था एवं नियमानुसार चालान माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।
आज दिनाँक 01.10.2021 को उपरोक्त अभियोग के अभियुक्त रमेश कुमार सपुत्र श्री शेर सिहं निवासी गाँव झीर, डाकघर गहरा, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि.प्र.) को माननीय विशेष अदालत पोक्सो मण्डी ने अभियुक्त को 8 साल कैद की सज़ा एवं 10,000/- रुपये जुर्माने की सजा के आदेश दिये गये हैं ।