एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामले
- अभियोग संख्या 20/21 दिनाँक 09.02.2021 अधीन धारा 20 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना वी.एस.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर में मु.आ. बीरबल सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना वी.एस.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत हुआ । जिसके अन्तर्गत छेरिंग मुटुप सपुत्र श्री सोनम बांगटू निवासी गाँव व डाकघर कसोल तहसील मनीकरण जिला कुल्लू के कब्जा से 155 ग्राम चरस बरामद की । अभियोग का अगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
- अभियोग संख्या 24/21 दिनाँक 09.02.2021 अधीन धारा 18, 29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना औट में स.उ.नि. राम सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना औट के रुक्का पर पंजीकृत हुआ । इस अभियोग के अन्तर्गत सुभाष सपुत्र श्री जगरनाथ निवासी गाँव सरी, डाकघर बहरेन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के कब्जा से 103 ग्राम अफीम बरामद की । उपरोक्त अभियुक्त द्वारा यह अफीम कपिल कुमार सपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गांव बैरी रजादिया , डाकघऱ बैरी तहसील सदर जिला बिलासपुर को बेचने जा रहा था जो कि औट बाजार में उपरोक्त अभियुक्त सुभाष का इन्तजार कर रहा था को भी औट पुलिस द्वारा मुकाम सिल्ली लारजी से 22600 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया गया है । अभियोग का अगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 13/21 दिनाँक 10.02.2021 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर में स.उ.नि. अजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना धर्मपुर के रुक्का पर पंजीकृत हुआ कि जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम चौसा पुल मौजूद था तो संजय कुमार सपुत्र श्री देवी राम निवासी गाँव भियूणी, डाकघर चिमणू , तहसील जोगिन्द्रनगर के कब्जा से 2 लीटर अबैध शराब बरामद की । अभियोग का अगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।