Crime Report on 28 Nov

 

 

आबकारी अधिनियम के मामले

 

1                                                    अभियोग संख्या 414/2020 दिनांक 27.11.2020 अधीन धारा 39 हि0प्र आबाकारी अधिनिय़म पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में निरीक्षक राजेश कुमार प्रभारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.11.2020 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम दुर्गापुर में मौजूद था तो गुरदेव राम सुपुत्र श्री चन्द राम निवासी थिनागलू तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से  32 बोतलें अंग्रेजी शराब व 6 बोतलें देसी शराब की बरामद की। अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

 

2                                                    अभियोग संख्या 415/2020 दिनांक 27.11.2020 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनिय़म पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 लाल चन्द  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.11.2020 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भ्यारटा में मौजूद था तो चन्द्रमणी सुपुत्र श्री ताराचन्द निवासी चुनाहण तहसील बल्ह जिला मण्डी की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 2 लीटर अबैध शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

 

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1                                                    अभियोग संख्या 190/2020 दिनांक 27.11.2020 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति ध्यानू देवी पत्नी स्व0 श्री ओम चन्द निवासी सिहरी डाकघर गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि गोविन्द राम, डोलाराम, अमना देवी व शीतला देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

 

2                                                    अभियोग संख्या 206/2020 दिनांक 27.11.2020 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्रीमति प्रीतीवाला पत्नी श्री प्रेम चन्द निवासी हवाणी डाकघर रोपड़ी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.11.2020 को  सुनीता देवी और  सन्तोष कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

3                                                    अभियोग संख्या 245/2020 दिनांक 27.11.2020 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर  जिला मण्डी में शिकायकर्ता श्री विकास चन्द शर्मा सुपुत्र श्री कान्शी राम निवासी  डाकघऱ द्राहल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  27.11.2020 को समीर ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

 

 

 

दिशा-निर्देश (कोविड-19) व सजायें

कोविड-19 (कोरोना वायरस ) को मध्यनजर रखते हुये  राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर   आदेश जारी किये गये है कि  कोई भी विना मास्क के न तो सार्वजनिक जगहों पर जायेगा  तथा सामाजिक दूरी को यथासम्भव वनाये रखेंगा।

जबकि प्राय:  यह देखने में आय़ा है कि  आम जनता मास्क को पहनने से परहेज कर रही है तथा  शादी समारोहों  व अन्य विशेष आयोजनों पर भी सरकार द्वारा तय किये गये मानकों से अधिक  व्यक्ति जमा हो रहे हैं जिस कारण   कोविड-19 ( कोरोना वायरस) से संक्रमित व्यक्तियों में वृद्वि हो रही है

इसलियें  धारा 111 हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनिय़म  2007 के अन्तर्गत  जिला के सभी  पुलिस अधिकारियों ( जिनका रैंक उप निरीक्षक से कम न हो)  आम जनता को कोरोना वायरस से वचाव सम्बन्धित दिशा-निर्देश दे सकेंगें । प्राधिकृत अधिकारी यह भी सुनिशिचित करेंगें कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान व विना मास्क न हो ताकि कोविड-19 कोरोना वायरस  से बचाव किया जा सके ।

यदि कोई व्यक्ति विना मास्क पहने पाया जाता है या प्राधिकृत अधिकारी के दिये गये दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसे  हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 115 के अनुसार विना वारन्ट गिरफ्तार किया जायेगा तथा 8 दिन तक जेल व जुर्माना जो कि 5000/- से कम न होगा या दोनों सजाये एक साथ होंगी।  फेस मास्क न पहनने पर 1000/- रुपये जुर्माना तथा  राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार समारोहों/शादी में तय मानकों से अधिक व्यक्ति जमा होने पर 5000/- रुपये जुर्माना किया जायेगा। ।

 

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