प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 26.05.19
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 82/19 दिनांक 25.05.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 पवन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम जलपैहड में मौजूद था तो एक सूचना के आधार पर झाडियों के बीच से लावारिस 24 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद की जिस किसी नामालूम व्यक्ति ने स्टोर करके रखा हुआ था। स0उ0नि0 पवन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 116/19 दिनांक 25.05.19 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री निक्का राम सुपुत्र श्री विधी राम निवासी खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.05.19 को मनोज कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हेम सिंह न037 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 117/19 दिनांक 25.05.19 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कान्तासैन पत्नी श्री उमेश्वर सैन निवासी खनोखरी डाकघर चतरोखडी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.05.19 को ज्ञान चन्द व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 134/19 दिनांक 25.05.19 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में अर्जुन उर्फ मुन्ना पुत्र स्व नर वहादुर गाँव भियुली डाकघर पुरानी मण्डी तहसील थाना सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.05.19 को मनीष कुमार सुपुत्र श्री सुमेर चन्द निवासी भगवान मुहल्ला मण्डी जिला मण्डी हि0प्र0 के ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 306 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 90,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 11चालान व 31,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।