प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 07.05.19
महिला के प्रति क्रूरता का मामला
अभियोग संख्या 130/19 दिनांक 06.05.19 अधीन धारा 498(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री होशियार चन्द सुपुत्र श्री ईन्द्र देव निवासी राठौल डाकघर बाल्ट तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की छोटी बहन गंगा की शादी प्रकाश चन्द सुपुत्र श्री खीनू राम निवासी चुनाहण के साथ पारम्परिक रिति-रिवाज के मुताबिक हुई लेकिन शादी के कुछ समय के बाद गंगा के पति ने गंगा को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित करना शुरु कर दिया जिस कारण शिकायतकर्ता की बहन के कोई जहरीली दवाई खा ली ।स0उ0नि0 बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 74/19 दिनांक 06.05.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 साहिब सिंह प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापाणी के रुक्का पर पंजीकृत थाना किया गया कि दिनांक 06.05.19 एक कार न0(एच0पी0 25ए0-1452) जिसे चन्दन सुपुत्र श्री सन्त राम निवासी जुणी तहसील सुन्नी जिला शिमला चला रहा था तथा अनिशा सुपुत्री श्री सोम किशन, मेहर चन्द सुपुत्र भवाणी दत्त, सुशीला देवी पत्नी मेहर सिंह तथा सुषमा देवी पत्नी सन्त राम कार में बैठे थे, जब उपरोक्त कार भलींगी के पास पहुंची तो ड्राईवर ने तेज गति के कारण कार पर से नियन्त्रण खो दिया जिस कारण कार सडक से करीब 200 फीट नीचे चली गई तथा उपरोक्त बैठे व्यक्तियों को चोंटें आई हैं ।स0उ0नि0 साहिब सिंह प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापाणी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले
अभियोग संख्या 50/19 दिनांक 06.05.19 अधीन धारा 341, 147, 149, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री ईन्द्र सिंह निवासी सील्ली डाकघर खोलनाल तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.05.19 को जब यह मोटरसाईकिल न0( एच0पी0 34ए0-7718) पर सवार होकर मण्डी की ओर जा रहा था तो थलौट के पास पहुंचा तो एक कार न0(एच0आर008-3106) कुल्लू की ओर से आई और जिसमें सात व्यक्ति साहिल, गुरेन्द्रर , प्रवीण कुमार , सन्दीप , पारस, सुरिन्द्र कुमार व राजीव सवार थे उपरोक्त सभी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 नीरथ सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 216 चालान व 52,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 4500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।