CRIME REPORT ON 26 APRIL

 

 आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 38/19 दिनांक 25.04.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.04.19 जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम मसोह में मौजूद था तो बन्ती देवी पत्नी श्री सन्जू राम निवासी पलौटा डाकघर अप्पर बैहली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 5000 मी0लि0अबैध शराब बरामद की ।स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण का मामला

अभियोग संख्या 83/19 दिनांक 26.04.19 अधीन धारा 289, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति रचना देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार निवासी पट्टा डाकघर गोहर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  21.04.19 को जब शिकायतकर्ता सुरेश के घर की ओर जा रही थी तो सुरेश कुमार व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौच किया तथा उनके पालतु कुत्ते ने शिकायतकर्ता को काट दिया। उ0नि0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

सडक-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 124/19 दिनांक 25.04.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुरेन्द्र चौहान सुपुत्र श्री ईन्द्र सिंह निवासी अप्पर डडौर तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 25.04.19 को जब शिकायतकर्ता  व विजय कुमार  मोटर साईकिल न0( एच0पी031-6206) पर सवार होकर जा रहे थे तथा अजय कुमार अपने मोटर साईकिल न0(आर0जे0-05एस0डी0-2013) की सवारी कर रहा था, जब वे तीनों नेरचौंक-भंगरोटू के पास पहुंचे तो एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तारी से आई और उपरोक्त मोटरसाईकिलों को टक्कर मार दी । जिस कारण तीनों को चोटें आई हैं । मु0आ0 विकास  न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 253 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 54,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  4700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

 

 

 

 

 

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