आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 101/19 दिनांक 16.04.2019 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ.नि. सुषमा अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी के रुक्का पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 16.04.2019 समय करीब 8.00 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ ब्राए गश्त व सुराग बुरारी आबकारी मुकाम नजदीक IIT Hostel मण्डी सडक पर मौजूद थीस, तो महेन्द्र सिंह सपुत्र श्री नाग राम निवासी गाँव व डाकघर दुदर तहसील सदर जिला मण्डी जो कि दुदर की तरफ से आ रहा था, के कब्जा से 5 लीटर अबैध शराब बरामद की । उ.नि. सुषमा अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रही है ।
एन.डी.पी.एस. अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 57/19 दिनांक 16.04.2019 अधीन धारा 20 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी मु.आ.सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई उप.मण्डल सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 16.4.19 समय 3 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के ब्राये सुराग बुरारी मुकाम छात्र के पास मौजूद था तो इमरान खान S/O बाला खान गाँव भड़यार डा0 ब्राँग तह0 धर्मपुर जिला मण्डी हि0प्र0 ( उम्र 30 बर्ष ) के कब्जा से 25.60 ग्राम चरस बरामद की । स.उ.नि. तिबती राम अन्बेषणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले
अभियोग संख्या 56/19 दिनांक 16.04.2019 अधीन धारा 341,323,504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता कुशम लता पत्नी श्री सन्तोष कुमार निवासी चस्वाल डाकघर सज्याओ पिपलू उप-तह टिहरा जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता के पति ने उसका रास्ता रोकर मारपीट, गाली-गलौच की । स.उ.नि. रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 303 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 86,300/-रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 13 चालान व 1300/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 4500/–रुपये जुर्माना वसूल किया है ।