एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 52/19 दिनांक 23.03.19 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 विजेन्द्र ठाकुर अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.03.19 को यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम लिंक- रोड़ बालकरुपी में मौजूद था तो राजेश कुमार सुपुत्र श्री घनश्याम निवासी बालकरुपी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 185 ग्रांम चरस बरामद की । स0उ0नि0 पवन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
- अभियोग संख्या 45/19 दिनांक 23.03.19 अधीन धारा 341,451,323,504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायतकर्ता कुमारी मौनिका चौहान सुपुत्री श्री कश्मीर सिंह चौहान गावं बाईपास धर्मपुर तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शनि, कालू, लक्की व एक अन्य ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में जाकर शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी।स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 49/19 दिनांक 23.03.19 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री मान सिंह निवासी चौडीधार तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 23.03.19 को भूप सिंह व हेत् राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 जीत राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क-दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 92/19 दिनांक 25.03.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गुलाब सिंह सुपुत्र श्री धुमा राम निवासी नेर-ढांगू डाकघऱ रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.03.19 को जब शिकायतकर्ता रत्ती बाजार में मौजूद था तो हेमन्त कुमार निवासी नेर-ढांगू बैन नम्बर (एच0पी0 34बी-5172) को तेज रफ्तारी से लाया और शिकायतकर्ता को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं । मु0आ0 जमालदीन न0 4 अन्वेषणाधिकारी बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 304 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 53,300/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 29 चालान व 2900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 1500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।