आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 4/19 दिनांक 22.03.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना हटली जिला मण्डी में उ.नि./थाना प्रभारी राकेश कुमार पुलिस थाना हटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है, जिसके अन्तर्गत प्रवीण कुमार सपुत्र श्री ईश्वर दास निवासी गांव रमेडा, डाकघर भाँबला, तहसील बल्द्वाडा, जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 5 बोतलें देशी शराब बरामद की । उ.नि. राकेश कुमार प्रभारी थाना हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सार्वजनिक स्थान पर बाधा उत्पन्न करने का मामला
अभियोग संख्या 46/19 दिनांक 22.03.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग, जिला मण्डी में मु.आ. सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पाँगणा के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 22.3.2019 समय 2.30 बजे शाम जब यह पाँगणा बाजार में अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर था तो पाया कि ललित कुमार सपुत्र श्री मोहन लाल निवासी गांव बरथुना, डाकघर पाँगणा ने पाँगणा बाजार की सड़क पर दुकान लगा रखी थी, जिससे आम जन के आने व जाने में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु.आ. सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पाँगणा इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट का मामला
अभियोग संख्या 48/19 दिनांक 23.03.19 अधीन धारा 341,323,427,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हेत राम सपुत्र श्री चुदरु राम, निवासी गांव व डाकघर सेरीबंगलो, तहसील करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 22.03.2019 समय 7.30 बजे शाम जब शिकायतकर्ता घर से अपनी दुकान पर जा रहा था तो महेन्द्र कुमार सपुत्र श्री दयालू राम निवासी गांव व डाकघर सेरीबंगलो, तहसील करसोग, जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की व दुकाम का दरवाजा तोड़ दिया । स.उ.नि. अमरजीत अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 47/19 दिनांक 23.03.19 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लक्की कुमार सपुत्र श्री जगदीश कुमार, निवासी गांव मतलग, डाकघर मसेरन, तहसील करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 22.03.2019 समय 10.50 बजे प्रात: जब शिकायतकर्ता करसोग आ रहा था तो एक कार नं. एच.पी. 30ए-0835 तेज रफ्तारी व लापरवाही से पीछली तरफ से आई व उसे टक्कर मार कर घायल कर दिया शिकायतकर्ता के अनुसार यह दुर्घटना उपरोक्त कार के चालक की लापरवाही के कारण हुई है । स.उ.नि. अमरजीत अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
नोट:-
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक सभा चुनाव-2019 को मध्य नज़र रखते हुए उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी (हि.प्र.) द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि जिन लोगों के पास लाईसैंसी हथियार हैं वे अपने लाईसैंसी हथियार व एमुनीशन नजदीकी पुलिस थाना में दिनांक 26.03.2019 से पहले जमा करवाना सुनिश्चित करें । उपरोक्त समय अवधि के अन्दर जो लोग लाईसैंसी हथियार पुलिस के पास जमा नहीं करवायेंगे उनके खिलाफ अधीन धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अनुसार मुकद्मा दर्ज किया जाएगा।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 321 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 46,800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/-रुपये जुर्माना बसूल किया, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 72,00/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।