भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 65/19 दिनांक 21.03.19 अधीन धारा 363 भा.द.स. पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 20.03.2019 को शिकायतकर्ता की बेटी स्कूल गई थी परन्तु वापिस घर न लौटी है । स.उ.नि.रविन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
मारपीट का मामला
- अभियोग संख्या 43/19 दिनांक 20.03.19 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री तारा चन्द सपुत्र श्री किशन चन्द, निवासी गांव व डाकघर करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 20.03.2019 समय 5.30 बजे शाम जब शिकायतकर्ता नीतेश कुमार की कार से लोल जा रहा था तो ममेल के पास गाडी नं. एच.पी.01-एम.-0944 के चालक ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु.आ.बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 45/19 दिनांक 203.19 अधीन धारा 509,506,323,34 भा.द.स. पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री मस्त राम निवासी गांव व डाकघर करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 11.12.2018 जब शिकायतकर्ता की बेटियाँ दुकान खोल रही थी तो हेम राज सपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गांव व डाकघर करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी , राधा देवी व धर्मेन्द्र ने शिकायतकर्ता व उसकी बेटियों के साथ मारपीट व गाली-गलौच की । मु.आ.छज्जू राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 26/19 दिनांक 21.03.19 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रतन चन्द सपुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी गांव रोपी, डाकघर कुन्नू, तहसील पधर, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है, इसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता ने मदन लाल सपुत्र श्री हुकम चन्द व अविनाश सुपत्र श्री राम प्रकाश निवासी गांव रोपी के खिलाफ रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट/गाली-गलौच करने का आरोप लगाया है । मु.आ.जय सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 160 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 27,800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 1 चालान व 100/-रुपये जुर्माना बसूल किया, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।