एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 13/19 दिनांक 21.01.19 अधीन धारा 20,21 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में 0आ0 संजीव कुमार न0 879 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर की के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.01.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम नलवाड़ खड़ड् सुन्दरनगर के पास मौजूद था तो रवि ठाकुर सुपुत्र श्री राजिन्द्र सिंह निवासी बनाली डाकघर सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) उम्र 28 साल व निखल शर्मा सुपुत्र श्री संजीव शर्मा निवासी गली न0 -110 कुनालग गली डाकघर व तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) उम्र 24 साल के कब्जा से 4.1 ग्रांम हैरोइन बरामद की।मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 15/19 दिनांक 21.01.19 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति प्रोमिला देवी पत्नी श्री बलबन्त सिंह निवासी छतर डाकघर नरोला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.01.19 को संजय कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 14/19 दिनांक 21.01.19 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री दिनेश कुमार सुपुत्र श्री बदरीनाथ निवासी सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.01.19 को कश्मीर शर्मा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
। चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 264 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 44,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 14,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।