एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 14/19 दिनांक 11.01.19 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार सुपुत्र श्री कृष्ण चन्द निवासी गांव रोपी डाकघर ग्वाली तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि वह पेशे से प्राईवेट बस का ड्राईवर है तथा वर्तमान में रुट (मनाली-दिल्ली) बोल्बो बस न0 एच0आर0-38बाई0-0073 का चालक है दिनांक 10.01.19 को जब शिकायतकर्ता बस के साथ उपरोक्त रुट पर था तो बस हैल्पर आनन्द के मोबाईल पर आनन्द को जानने वाले व्यक्ति का फोन आय़ा कि कोई मोबाईल पार्सल दिल्ली भेजना है तथा झीड़ी के पास नामालूम युवती ने मोबाईल पार्सल का डिब्बा दिया। उपरोक्त पार्सल पर सन्देह होने पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचित किया व पुलिस ने उपरोक्त मोबाईल पार्सल से 244 ग्राम चरस बरामद की । मु0 आ0 मुकेश कुमार न0 904 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
आबकारी अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 05/19 अधीन धारा 11.01.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.01.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम बालू रोड़ में मौजूद था तो एक लावारिस बैग से 6 बोतलें देसी शराब की बरामद की। स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 12/19 दिनांक 11.01.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.01.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम घट्टा में मौजूद था तो प्रेमू राम सुपुत्र राम सिंह निवासी कठयाल डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी के ढाबा की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 1 बोतल अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं
लोकमार्ग को बाधा पहुंचाने का मामला
अभियोग संख्या 04/19 अधीन धारा 11.01.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी वालीचौकी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.01.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम वालीचौकी बाजार में मौजूद था तो पाया कि दिलीप सिंह सुपुत्र श्री मंगतू राम निवासी सनौर डाकघर बालीचौकी जिला मण्डी ने सड़क के बीच रेहडी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । स0उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी वालीचौकी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
गृह-अतिचार का मामला
अभियोग संख्या 08/19 दिनांक 11.01.19 अधीन धारा 451,448,427,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चन्द्रपाल भाटिया सुपुत्र श्री चमन लाल निवासी बार्ड न0-5 कुनालगी रोड़ सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता पिछले 15 सालों से बतौर किरायेदार सीमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश कुमार निवासी कुनालग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) के मकान के एक कमरे में रहता है तथा दिनांक 11.01.19को सीमा देवी व रेखा देवी ने शिकायतकर्ता के कमरे में प्रवेश करके शिकायतकर्ता का सारा सामान कमरे से बाहर फैंक दिया। स0उ0नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 365 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 74000/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 3चालान व 300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 8500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।