प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 30.12.18
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 372/18 दिनांक 29.12.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0दं0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति विद्या देवी पत्नी श्री जय चन्द निवासी गांव चडयारा डा0 गुटकर त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.12.18 को चम्पा देवी निवासी चडयारा ड0 गुटकर त0 सदर मण्डी जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता व उसके पति के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 विशाल कंवर न0 63 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 373/18 दिनांक 29.12.2018 अधीन धारा 323,324,506 भा0दं0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति चम्पा देवी पत्नी हरीश कुमार निवासी गांव चडयारा डा0 गुटकर त0 सदर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जयचन्द सुपुत्र श्री फागणु राम और उसकी पत्नी विद्या देवी निवासी चडयारा ड0 गुटकर त0 सदर मण्डी जिला मण्डी ने शिकातकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 नारायण चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 176 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 40,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 1100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।