रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 302/18 दिनांक 14.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देशराज सुपुत्र श्री लेख राम निवासी नवाणी डाकघर त्रिफालघाट तहसील बलद्वाड़ा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.12.18 को वाहन न0 एच0पी0-31बी0-4907 के ड्राईवर व उसके दो दोस्तों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 हरीश चन्द्र प्रभारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 303/18 दिनांक 14.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राज निवासी कन्धार डाकघर खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.12.18 को सन्जु व सुख राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 बलबील सिंह न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 304/18 दिनांक 14.12.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सुख राम सुपुत्र श्री माहती राम निवासी कन्धार डाकघर खुराहल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.12.18 को राजू उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 हेम सिंह न0 32 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 180 चालान व 26,700/-उल्लंघनकर्ताओं से रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व रुपये 1600/-जुर्माना बसूल किया है ।