एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 180/18 दिनांक 21.10.18 अधीन धारा 20,29 मादक-पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 जय चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम गुम्मा में मौजूद था तो मोटर साईकिल न0 एच0आर0-03एच0-0218 की तलाशी करने पर अमित कौण्डल सुपुत्र श्री जगजीत चन्द निवासी जामरेला डाकघर गडियारा तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा उम्र 21 साल व विवेक गौरव सुपुत्र श्री राम प्रकाश निवासी अम्ब पठियार तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा हि0प्र0 उम्र 25 साल के कब्जा से 50 ग्राम चरस बरामद की ।उ0नि0 केहर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला
1 अभियोग संख्या 278/18 दिनांक 22.10.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पुर्ण चन्द सुपुत्र श्री ढलेश्वर निवासी रत्ती तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 21.10.18 को केशर सिंह व बाल-कृष्ण ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । उ0नि0 हेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 319/18 दिनांक 22.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जसकर्ण सिंह पुत्र कुलबन्त सिंह गांव मुशापूर डा0 उच्चा त0 आदमपूर जिला जालन्धर पंजाब की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि मनीष ठाकुर व इसके दोस्तो ने शिकायकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा। मु0आ0 निर्मल सिंह न0 45 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 237 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 47,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 4900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।