आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 233/18 दिनाँक 05.10.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम थाना सुन्दरनगर में स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 5.10.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सलापड कलौनी में यातायात चैकिंग के लिए मौजूद थे तो राकेश कुमार सपुत्र श्री विश्वनाथ निवासी गांव व डाकघर सेरीकोठी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की कार नं. एच.पी.31ए-7541 को रोकने पर उसके कब्जे से 36 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
मारपीट,आपराधिक -अतिचार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 302/18 दिनाँक 05.10.2018 अधीन धारा 447,323,504,506,34 भा.दं.सं. थाना सदर में शिकायतकर्ता तारा देवी पत्नी श्री सोहन सिंह, निवासी गाँव अलग, डाकघर कोटतुंगल , तहसील सदर, जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 05.10.2018 को जब शिकायतकर्ता नें अपनी जमीन से निर्मला देवी पत्नी श्री हुक्म चंद निवासी अलग व मुरारी लाल सपुत्र श्री हुक्म चन्द को घास काटने से रोका तो उसी समय वहाँ पर हुक्म चन्द व ज्ञानो देवी भी आ गये व शिकायतकर्ता के साथ उपरोक्त सभी ने मारपीट, गाली-गलौच की औप जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. राम गोपाल पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 302 चालान व
उल्लंघनकर्ताओं से 38,200/-रुपये बसूल किये हैं तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 14600 रुपये जुर्माना बसूल किये हैं ।