Crime Report on 30 Sept

आबकारी अधिनियम के मामले

 

  1. अभियोग संख्या 227/18 दिनांक 30.09.18 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड के रुक्का पर पंजीकृत थाना सुन्दरनगर हुआ कि दिनांक 30.09.18 को समय करीब 10.45 बजे प्रात: जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम जडोल के पास गस्त कर रहे थे तो रुप लाल सपुत्र श्री मलागर निवासी ठारु, डाकघर जडोल, तहसील सुन्दरनगर के कव्जा से 2000 मि.ली. अवैध शराब बरामद की । स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अभियोग संख्या 298/18 दिनांक 29.09.18 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम मु.आ. अमृत लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना सदर जिला मण्डी में  हुआ कि दिनांक 29.09.18 समय करीब 5.10 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम सलेतर के पास गस्त कर रहे थे तो टेक चन्द  सपुत्र श्री नवरातु राम  निवासी करनाल , डाकघर धार, तहसील कोटली , जिला मण्डी के कव्जा से 10125 मि.ली. देशी शराब बरामद की । मु.आ. अमृत लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

                 सड़क दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 257/18 दिनांक 30.09.18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना                     बल्ह    जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री भूपेन्द्र नीमा सपुत्र श्री रमेश चन्द नीमा  निवासी                मकान नं. 276 बी. स्कीम नं. 71 , अपोजिट नकोरा मन्दिर इन्दौरा मध्य प्रदेश के व्यान  पर             पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.09.18 समय करीब 11.30 बजे रात यह अपनी पत्नी व              दो बेटियों सहित टैक्सी नं. पी.बी.01-ए-9302 में सवार होकर मनाली       जा रहे थे,  टैक्सी को           चालक राजेन्द्र चला रहा था परन्तु जब टैक्सी धुन्धी के पास पहुंची तो चालक की तेज रफ्तारी           एवं लापरवाही के कारण उपरोक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया । मु.आ. विकास कुमार                             अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

        चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 243 चालान व                             उल्लंघनकर्ताओं से 34,800/-रुपये बसूल किये हैं तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान                     व 600/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 600 रुपये जुर्माना वसूल              किया हैं ।

 

 

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