प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 06.08.18
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला
अभियोग संख्या 118/18 दिनांक 06.08.18 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0 एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री विपुश भारद्वाज सुपुत्र श्री रविन्द्र सिंह निवासी महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 06.08.18 तक्षित सेन, किरण राणा व चिनु डोगरा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार न0 18 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 127/18 दिनांक 06.08.18 अधीन धारा 363, 366, 120 (बी0) भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.08.18 को उसकी बेटी कालेज के लिये गई परन्तु वापिस घर नही आई तथा शिकायतकर्ता को सन्देह है कि पुनीत कुमार सुपुत्र श्री कृष्ण लाल निवासी करसोग जिला करसोग शिकायतकर्ता की बेटी को भगा ले गया है । स0उ0नि0 साहब सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या 183/18 अधीन धारा 279, 337, 304 (ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में श्री जतिन्द्रपाल सिंह सुपुत्र श्री सरदार सिंह निवासी मालकपुर, लुधियाना रोड़ जिला लुधियाना (पंजाब) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.08.18 को मनप्रीत सिंह की मोटरसाईकिल न0 पी0बी010 जी0एल0-0759 तेज रफ्तारी के कारण ट्रक न0 एच0पी0 11बी0-7022 के टकरा गई जिस कारण मनप्रीत सिंह व कमलजीत सिंह की मौका पर मौत हो गई । स0उ0नि0 कृष्ण कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस नेपिछले 24 घण्टो मे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 88 चालान व उल्लंधनकर्ताओं से 11,900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।