आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 86/18 दिनांक 05.08.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राम लाल प्रभारी पुलिस चौकी कमांद के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सालगी में मौजूद था तो सोहन सिंह सुपुत्र श्री दिले राम निवासी धधलुनाल डाकघर कमांद तहसील सदर जिला मण्डी की दुकान से ½ बोतल अंग्रजी शराब दो गिलास सहित बरामद की। स0उ0नि0 लाल चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कन्मांद मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 182/18 दिनांक 05.08.18 अधीन धारा 363, 366 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.08.18 को नामालुम व्यक्ति शिकायतकर्ता के घर से शिकायतकर्ता की बेटी को मोटरसाईकिल पर भगा ले गया । स0उ0नि0 कृष्ण कुमार प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला
अभियोग संख्या 182/18 दिनांक 04.08.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता श्री पप्पू सुपुत्र श्री दुनीचन्द निवासी गरोडू डाकघर रिस्सा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 03.08.18 को समय करीब रात 11 बजे जब शिकायतकर्ता जब शादी समारोह से घर वापिस जा रहा था तो छिम्बाबल्ह के पास विजय कुमार व प्रवीण कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 मनमोहन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
गृह-अतिचार का मामला
अभियोग संख्या 183/18 दिनांक 05.08.18 अधीन धारा 447, 427, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति ब्रह्मी देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द निवासी धतोली डाकघर खुड़ला तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी कि शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 04.08.18 को राम लाल ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में घुसकर तोड-फोड की । उ0नि0 लाल सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 205 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 40,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया व कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 10 चालान व 1000/- रुपये जुर्माना व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 500 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।