Revised Crime Report on 02 Aug

मारपीट का मामला

           अभियोग संख्या 178/18 दिनांक 01.08.18 अधीन धारा 325,323,504,506,34  भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  श्रीमती प्रोमिला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश निवासी गाँव सांबल,  डाकघर रोपडी, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.07.18 को  समय करीब 9.30 बजे राम शिकायतकर्ता के ससुर दयाल सिंह , सास , देवर अनिल कुमार व देवरानी स्वाति ने उसके साथ मारपीट व गाली गलौच की ।  मु0आ0 विजय कुमार नं. 866 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 233/18 दिनांक 01.08.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0  राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना सदर  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  01.08.2018 को  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  बीर में मौजुद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि संजू राम  सुपुत्र श्री कांसी राम निवासी गांव करवार, डाकघर बीर तुंगल तहसील सदर,  जिला मण्डी अवैध रुप से शराब को पैग के माध्यम से बेचता है, मौका से पुलिस ने अवैध रुप से देशी शराब की एक बोतल, एक अधिया व एक क्वार्टर अबैध रुप से  उपरोक्त संजू राम के कब्जा बरामद की । स0उ0नि0  राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना सदर  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

विशेष नोट:-

पुलिस विभाग द्वारा 01.08.2018 से 31.08.2018 तक गुमशुद्धा व्यकितयों को तलास करने हेतू एक राज्य स्तरीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके सन्दर्भ में मण्डी पुलिस ने आज दिनांक 2-08-2018 को पुलिस लाईन मण्डी में एकदिवशीय जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया । इस अभियान में गुमशुदा व्यकितयों को तलाश करने के लिए गठित की गई विशेष टीमों के लिए विभिन्न थानों से नियुक्त 32 पुलिस कर्मचारियों नें भाग लिया । इस कार्यशाला श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मण्डी, श्री चन्द्र सिंह ठाकुर (चेयरमेन, बाल कल्याण समिति, मण्डी ) व श्री  नवीन चन्द्र सहायक न्यायवादी मण्डी द्वारा सभी प्रतिभागियों को उपरोक्त विषय के बारे मॆं आवश्यक जानकारी व दिशा-निर्देश दिये गये ।

 चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनिय के अन्तर्गत 224  चालान व उल्लंघनकर्ताओ से  57,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है  तथा कोटपा अधिनियम के तहत 7चालान व   700/- रुपये  जुर्माना बसूल किया है ।

 

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