एन.डी.पी.एस. अधिनियम का मामलाः–
- अभियोग संख्या 221/18 दिनाक 19.07.2018 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत मु0आ0 प्रदीप कुमार नं0 75 अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाँक 07.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम देवधार जंगल के पास गस्त पर मौजूद था तो सुनील कुमार सपुत्र स्व0 श्री बाबु राम निवासी तल्याहड़, त0 सदर जिला मण्डी के कब्जा से 12 ग्राम हैरोईन बरामद की । मु0आ0 प्रदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
गृह अतिचार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामलाः–
- अभियोग संख्या 129/18 दिनाक 07.2018 अधीन धारा 451, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री मोहन दास निवासी गांव व डा0 लांगणा, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि0प्र0 व उम्र 70 साल की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 12.07.2018 को समय करीब 07.20 बजे शाम पिंकी देवी, सुरेश कुमार व पवना देवी शिकायतकर्ता के घर में दाखिल हुए व इसके साथ मारपीट, गाली गलौच किया व सुरेश ने इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 कमलेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी का मामलाः–
- अभियोग संख्या 81/18 दिनाक 07.2018 अधीन धारा 341, 147, 427, 109, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री बलजिन्द्र सिह सहायक जनरल मैनेजर एफकॉन पर्सनल एडमिनस्ट्रेशन एफकॉन लिमिटेड पण्डोह से टकोली की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.07.2018 को समय करीब 1.45 बजे दिन देवेन्द्र कुमार, महेश्वर सिह, शेर सिह, राकेश कुमार ने थलॉट में चल रहे टनल के कार्य को रोकने के लिये कहा व सतीश कुमार जो कि एफकॉन कम्पनी में सहायक एडमन ऑफिसर है की गाड़ी को भी रोका । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 82/18 दिनाक 07.2018 अधीन धारा 341, 147, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रणजीत कुमार सपुत्र श्री रमन नाथ शर्मा हाल सहायक मैनेजर प्रगति इंजनियरिंग कॉम्पैन्ट पण्डोह से टकोली की शिकायत पर दर्ज हुआ कि इसने हणोगी के पास इसने अपनी क्मपनी के मजदूरों के लिये लीज पर जगह ली है जहां पर इसकी लेबर शाम को काम करने के बाद रहती है । दिनाक 17.07.2018 को जब इसकी लेबर काम करने के बाद वहां आई तो उसी समय देवी राम, टिक्कम, हुक्कम चन्द, नरपत अन्य लोगों सहित वहां आए व इसकी लेबर का रास्ता रोका व जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 मनोज कुमार नं0 862 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 83/18 दिनाक 18.07.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स.उ.नि. लाल चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम शालगी में समय करीब 7.15 बजे शाम मौजूद था तो कुशाल कुमार सपुत्र श्री मझान राम निवासी गाँव शालगी डाकघर कमाँद तहसील सदर जिला मण्डी की दुकान से 7 बोतलें देशी शराव अबैध रुप से बरामद की । स.उ.नि. लाल चन्द प्रभारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालानः–
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वालों के कुल 279 चालान किये व 34,700/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 500/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनिमय के अन्तर्गत 3 चालान व 19,800/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया ।