आबकारी अधिनियम के मामले:-
- अभियोग संख्या 160/18 दिनाँक 04.07.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में प्रभारी थाना गुरवचन सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनांक 04.07.2018 को समय करीब 3:30 बजे प्रात: मुकाम पुँघ में ब्राये नाकाबन्दी अन्य पुलिक कर्मचारियों के साथ मौजूद था तो एक जीप नं. एच.पी.69-4246 जो बिलासपुर की तरफ से आ रही थी से दौराने तलाशी गाडी के चालक राकी कुमार सपुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी कंदरौर, तहसील सदर जिला बिलासपुर हि.प्र. के कव्जा से 1284 अवैध बोतलें देशी शराब बरामद की । प्रभारी थाना सुन्दरनगर गुरवचन सिंह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 159/18 दिनाँक 03.07.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर में मु.आ. संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनांक 03.07.2018 समय करीब 6 बजे शाम मुकाम लुशाहनी में ब्राये गस्त अन्य पुलिक कर्मचारियों के साथ मौजूद था तो सड़क के किनारे 9000 मी.ली. अवैध देशी शराब बरामद की । मु.आ. संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 159/18 दिनाँक 03.07.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट में स.उ.नि. राज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह दिनांक 03.07.2018 मुकाम पपलोग रोड सरकाघाट बाजार में ब्राये गस्त अन्य पुलिक कर्मचारियों के साथ मौजूद था तो एक नाबालिग लडके से 12 अवैध देशी शराब की बोतलें बरामद की । स.उ.नि. राज कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना का मामला
अभियोग संख्या 76/18 दिनाँक 03.07.2018 अधीन धारा 174 (ए) भा.दं.सं पुलिस थाना औट में स.उ.नि. ओम प्रकाश प्रभारी पी.ओ.सैल मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना औट हुआ कि दिनाँक 30.06.2018 यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ उद्घोषित अपऱाधियों की तलाश के लिए पंजाब की तरफ गये हुए थे तो दिनाँक 03.07.2018 जब यह लुधियाणा में मौजूद थे तो एक गुप्त सूचना पर जसविन्द्र सिंह सपुत्र श्री बालकार सिंह निवासी मकान नं. 186 गली नं.3 बाबा नामदेव कलौनी, न्यू सुभाष नगर लुधियाणा पंजाब जिसे कि माननीय अदालत सी.जे.एम मण्डी द्वारा दिनाँक 16.10.2017 को अभियोग संख्या 42/12 दिनाँक 12.04.2018 अधीन धारा 279,337,338 भा.दं.सं व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना औट के अन्तर्गत उद्घोषित अपराधी करार किया गया था को गिरफ्तार किया गया । माननीय अदालत द्वारा जारी आदेशों को न मानने के सन्दर्भ में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है । मु.आ. हुमेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सरकारी कर्मचारी के साथ डियूटि के दौरान मारपीट करने का मामला
अभियोग संख्या 173/18 दिनांक 03.07.18 अधीन धारा 341,353,332,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हेम सिंह सपुत्र श्री बसंत सिंह निवासी गाँव छपरोल, डाकघर कुम्मी, तहसील बल्ह जिला मण्डी हि. प्र. हाल चालक हिमाचल पथ परिवहन निगम सुन्दरनगर डिपो की शिकायत पर पंजीकृत थाना बल्ह हुआ कि जब शिकायतकर्ता सुन्दरनगर से मण्डी रुट पर आ रहा था तो मुकाम चितरा घराट नजदीक राजगढ में समय करीब 6:20 बजे शाम शानू सपुत्र श्री खेम सिंह, नितेश, अरुण और एक अन्य व्यक्ति सडक के बीच में खडे हो गये व शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राज कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 138 चालान किये तथा उल्लंघनकर्ताओ से 16,000/- रुपये जुर्माना बसूल किया , कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 800/- रुपये जुर्माना बसूल किया है