आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 61/18 दिनांक 18/05/18 अधीन धारा 39 हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर में नि0 सुनील कुमार प्रभारी थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनाँक 18/05/18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सराईं में मौजूद था तो लक्ष्मण सुपुत्र श्री पंकज राम गांव सराई डाकघर रंन्धाड़ा तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतल देसी शराब बरामद की । नि0 सुनील कुमार प्रभारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 61/18 दिनांक 18.05.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार गांव चैल-भडारनु तहसील सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि विपिन कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द गांव बलयाणा तहसील सन्धोल जिला मण्डी ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 बलजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 89/18 दिनांक 19/05/18 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति लता देवी पत्नी श्री रमेश कुमार गांव पनाहल डाकघर धरमोर तहसील करसोग जिला मण्डी (हि0 प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि दिनांक 17/05/18 को उतम चन्द, विनती देवी और खेम चन्द ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0 आ0 रणजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पांगणा इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
सडक-दुर्घटना का मामला
1 अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 18.05.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता श्री कोलती देवी पत्नी श्री धर्म चन्द सुपुत्र गांव सैंधल डाकघर माहुंनाग तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18/05/18 को जीप न0(A/F) के ड्राईवर वेगा राम गांव संसाल डाकघर माहुंनाग तहसील करसोग जिला मण्डी ने गाडीं को लापरवाही से चलाकर उसको चोट पहुंचाई है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 260 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 53,000/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 2 चालान व 200/- रूपये जुर्माना व खनन अधिनियम के तहत 1 चालान व 7200/- रुपये वसूल किया गया है ।