1.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 65/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री विशन दास सपुत्र स्व. श्री लछ्मण दास, निवासी गांव पल्ली, डा0 नाल्टी, त0 घुमांरवी, जिला बिलासपुरकी शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 07.04.2018 को समय करीब 07.15 बजे शाम यह अपनी स्कुटी न0 एच0पी0 23 सी 3315 में अपने घर जा रहा था जब यह प्लासी के पास पहुँचा तो सोहन लाल पुत्र सरवण निवासी गाँव मद्दी डा0 धुनखडी तहसील वलद्वाडा ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी हरि सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2. अभियोग संख्या 82/18 दिनाक 08.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री रुप लाल सपुत्र श्री सन्त राम, निवासी गांव चनोल कोटलु डा0 तलेली, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 08.04.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम राजु राम व माया देवी निवासी चनोल कोटलु ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। सहायक उप निरीक्षक कुष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3. अभियोग संख्या 68/18 दिनाक 07.04.2018 अधीन धारा 509, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि नवम्वर में यह एक सुरेन्द्र कुमार नामक लडके से फेसबुक पर चैट करती थी उसने इसे शादी का प्रस्ताव दिया जिसके लिये इसने मना कर दिया। दिस्मवर 2017 में सुरेन्द्र व अमित नामक युवक इससे मिले व इसे शादी करने के लिये पुछा, तथा अमित ने इसे सुरेन्द्र के साथ शादी करने का दवाव डाला। फरवरी 2018 में जब इसकी सगाई हो गई तो इन दोनो ने इसे धमकाया व इसके फोटो और चैट को सार्वजनिक करने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी चमन लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
2.मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-
1. अभियोग संख्या 41/18 दिनाक 07.04.2018 अधीन धारा 20,61/85 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 07.04.2018 को समय करीब 12.15 बजे दिन जब ये पुलिस कर्मचारियों के साथ व राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल सैल फिल्ड युनिट कुल्लु के साथ सेगली में गश्त पर थे तो उसी समय एक व्यक्ति सेगली की तरफ से पैदल व पुलिस पार्टी को देखकर पीछे मुड कर भागने लगा जिसे काबु करके पुछताछ की तो उसने अपना नाम लक्ष्मण उर्फ पैप्पी पुत्र खिमे राम निवासी गाँव सुहडा डा0 सेगली तहसील सदर जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी इसके कब्जा से01 किलो 186 ग्राम चरस बरामद हुई है। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
3.चालानः-
1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 295 चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 38,800/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 04 चालान व 400/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान तथा 91,00/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।