रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-
- अभियोग संख्या 59/18 दिनाक 06.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री तावे राम सपुत्र श्री राम साई, निवासी गांव तिहणी, डा0 सुश, त0 आनी, जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 06.04.2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम यह अपने बगीचे से घर जा रहा था तो उसी समय खिमी राम, खुब राम व प्यारे लाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक कुष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
वन अधिनियम का मामलाः-
- अभियोग संख्या 40/18 दिनाक 06.04.2018 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 वन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री रमेश चन्द नव खण्ड अधिकारी मलवाडा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 03.04.2018 को जब ये मलवाडा वन खण्ड में गश्त पर थे तो डी0पी0एफ0 मान्दरा व डी0पी0एफ0 सेरी में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा देवदार के दो पेङ चोरी करने की नीयत से काट दिये हैं। सहायक उप निरीक्षक लाल चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
- मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 172 चालान किये तथा उलंघनकर्ताओं से 26,300/- रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान व 1100/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान तथा 45,00/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।