प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 16-02-18
1.अपहरण का मामला-
- अभियोग संख्या 29/18 दिनांक 16-02-18 अधीन धारा 363, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पुर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13-02-18 को जब यह अपने घर में मौजूद न था तो पांच लोग निवासी धर्मपुर इसके घर आये व इसकी बेटी को अपहरण कर ले गये । स0उ0नि0 सुखदेव राज अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2.आबकारी अधिनियम के मामले
- अभियोग संख्या 51/18 दिनांक 15-02-18 अभीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रूक्का पर दर्ज ताना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को समय 05.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ तवारफी पण्डोह में गश्त पर मौजूद था तो एक व्यक्ति पैदल आया जिसके हाथ में एक थैला था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जब उसे काबू किया तो उसने अपना नाम धन देव सुपुत्र हरि सिंह निवासी गांव तवारफी डा0 सरोआ त0 चच्य़ोट जिला मण्डी बतलाया जिसका थैला चैक करने पर उसमें से 16 बोतले देशी शराब बरामद हुई । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 21/18 दिनांक 15-02-18 अभीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा के रूक्का पर दर्ज ताना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को समय 07.50 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ छतरैना में गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बलदेव सिंह सुपुत्र गोविन्द निवासी छतरैना अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान की तलाशी की तो दौराने तलाशी उसके कब्जे से 06 बोतलें ऊना नं01 बरामद हुई । स0उ0नि0 रमेश चन्द प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3.रास्ता रोककर गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-
- अभियोग संख्या 19/18 दिनांक 15-02-18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलौनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राहुल बैहिक सुपुत्र धर्म पाल निवासी थैली छाटी डा0 छाड़ी त0 रामपुर जिला शिमला की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को जब यह अपने घर में बाथरूम गया तो उसके बाथरूम में पहले से एक व्यक्ति मौजूद था जब इसने उसे पूछा तो उसने इसके साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई है । उ0नि0 प्रदीप कुमार प्रभारी पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- अभियोग संख्या 20/18 दिनांक 15-02-18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलौनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सन्त राम सुपुत्र तोता राम निवासी सलाह डा0 भोजपुर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह पैदल धनोटू जा रहा था तो जब यह मदान होटल के पास पहुंचा तो तीन –चार वहां आये व इसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल कॉलौनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
4.वन अधिनियम का मामला-
- अभियोग संख्या 22/18 दिनांक 15-02-18 अधीन धारा 379 भा0 द0 सं0 व 32, 33 वन अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चमन लाल आर ओ वनउपमण्डल पनारसा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-02-18 को समय 03.00 बजे रात वन रक्षक हरीश , विरेन्द्र, चुनी लाल वीट पीयूण में गश्त पर मौजूद थे तो इसे सूचना दी कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियो ने एक देवदार का पेड़ काट दिया है तथा मौका पर कोई भी व्यक्ति न पाया गया उपरोक्त पेड़ की कुल कीमत 38,406/- रूपये आंकी गई है । मु0आ0 हुमिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
- चालानः-
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 169 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,800/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा कोटपा अधिनियम के तहत 16 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रूपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 07 चालान व 15, 400/- रूपये जुर्माना वसुल किया हैं ।