प्रैस विज्ञप्ति 21.04.2018

 

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या 48/18 दिनाक 20.04.2018 अधीन धारा 20-61-85 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी मु0 आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी विषेश अन्वेषण ईकाई जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय करीब 04.00 बजे दिन जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम टिक्कर के पास गस्त पर मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति सरनी की तरफ से पैदल टिक्कर की तरफ आया, जिसके पास कोई चोरी की वस्तु होने का सन्देह हुआ जिस पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोहन सिंह सपुत्र श्री कर्म सिंह निवासी गांव सगनाल डा0 रोपा तहसील पधर बतलाया दौराने तलाशी इसके कब्जा से 952 ग्राम चरस बरामद हुई है । आरोपी को अभियोग मे गिरफ्तार किया गया है । मु0आ0 बलराज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. अपहरण का मामलाः-
  1. अभियोग संख्या 77/18 दिनांक 20-04-2018 अधीन धारा 363 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री ज्ञान चन्द निवासी गाँव बकारटा डा0 रखोह तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-04-2018 को इसका बेटा स्कूल गया था जो अभी तक वापिस घर नहीं आया है । उ0नि0 मनमोहन सिंह   अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. आबाकारी अधिनियम का मामलाः-
  1. अभियोग संख्या 78/18 दिनांक 20-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में उ0नि0 अश्ननी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय 6.00 बजे शाम पुलिस पार्टी के साथ भांम्बला मे गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना के आधार पर सुभाष कुमार सपुत्र श्री ज्ञान चन्द गां0 व डा0 टिक्करी त0 बलद्वाडा जिला मण्डी के करियाना की दुकान से 600 मिली लिटर देशी शराब व 350 मिली लिटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। उ0 नि0 अश्ननी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।1.अभियोग संख्या 89/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ढलू राम सपुत्र श्री लाला राम निवासी गाँव दुसरा खाबू डा0 सरदवार तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय 3.15 बजे शाम गम्भर ख्ड्ड मे सन्त राम सपुत्र श्री मुन्शी राम और उसकी पत्नी सुनीता देवी व सत्या देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।3. अभियोग संख्या 34/18 दिनांक 21-04-2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दीपक चन्देल सपुत्र प्रताप सिंह निवासी गाँव चतरौर डा0 सकरोहा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय 08.30 बजे रात यह चुराग से अपने घर आ रहा था जब यह चैलचौक कैन्चीमोड के पास पहुँचा तो हंसराज व उसका एक दोस्त वहाँ पर आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मुख्य आरक्षी प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  2. चालान
  3. 2. अभियोग संख्या 70/18 दिनांक 20-04-2018 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उमा दत सपुत्र श्री शहद राम निवासी गाँव टोगधा धार डा0 पांगणा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 20-04-2018 को समय 08.00 बजे सुबह जब यह अपने घर से पांगणा बाजार जा रहा था तो खानू राम सपुत्र श्री राम दास निवासी गांव नगैहणी डा0 पांगणा त0 करसोग जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
  4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-
  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 175 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 26,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 09 चालान व 850/- रूपये जुर्माना वसूल किया हैं ।  पुलिस अधीक्षक,
  2. मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)