गृह अतिचार, मारपीट व गाली गलौच के मामलेः-
- अभियोग संख्या 61/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 451, 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रवि सिह सपुत्र श्री हरीश कुमार निवासी गांव व डा0 गागल, त0 बल्ह, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 29.03.2018 को कश्मीर सिह व भाग सिह ने शिकायतकर्ता के घर के आंगन में आकर गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 62/18 दिनाक 29.03.2018 अधीन धारा 451, 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री भाग सिंह सुपुत्र श्री हरीश कुमार निवासी गांव व डा0 गागल, त0 बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 29.03.2018 को समय करीब 09.30 बजे दिन जब यह अपने घर के आंगन में काम कर रहा था तो उसी समय रवि सिंह व डिम्पल ने वहां आकर शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 विकास कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
वन अधिनियम का मामलाः-
- अभियोग संख्या 51/18 दिनाक 28.03.2018 अधीन धारा 32, 33 वन अधिनियम व 379 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर शिकायत कर्ता श्री रोशन लाल सपुत्र श्री रणू निवासी गांव धवाली, डा0 चुरड़, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी व उम्र 55 साल हाल वन परिक्षेत्राधिकारी रोहण्डा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 27.03.2018 को जब यह अन्य कर्मचारियों सहित कमांद बीट में गस्त पर मौजदू था तो इसने पाया कि देवदार के पेड़ क्लास-IIA-01, III-01 को कोई अज्ञात व्यक्ति रात के समय काट कर ले गये । मु0आ0 सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
- मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिमय के तहत 305 चालान किये तथा 48,200/- रुपये जुर्माना तथा कोटपा अधिनिमय के तहत 11 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 1100/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 2 चालान व 5500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।