मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-
1.अभियोग संख्या 42/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 20/61/85 मादक पदार्थ व मादक द्रव्य अधि0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी उप निरीक्षक श्याम लाल, प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि आज दिनांक 22.03.2018 को समय करीब 12.05 बजे दिन जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ खोती नालाकी तरफ नाका डयुटी पर जा रहेथे तो झलोगी के पास बबलु पुत्र वीरु राम निवासी गांव तहुला जा0 थलौट तहसील औट जिला मण्डी के कब्जा से 42 ग्राम चरस वरामद हुई है। उप निरीक्षक श्याम लाल, प्रभारी थाना इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
दहेज उत्पीङन का मामलाः-
- अभियोग संख्या 15/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 498 ए, 504, 506, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका पति व सास इससे गाली गलौच व मारपीट करते हैं तथा दहेज की माँग भी करते हैं। मुख्य आऱक्षी रामचन्द्र, अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
अपहरण के मामलेः-
- अभियोग संख्या 16/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि एक व्यक्ति इसकी नावालिग बेटी को शादी करने की नीयत से भगा कर ले गया है। निरीक्षक अति देवी, प्रभारी महिला थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
- अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 22.03.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक पुरुष शिकायत कर्तानिवासी हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.03.2018 को सरकाघाट निवासी एक व्यक्ति इसकी नावालिग बेटी को भगा कर ले गया है। सहायक उप निरीक्षक अंजन पाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सराकघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
गृह अतिचार, मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
- अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 22.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 427,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगरजिला मण्डी में शिकायत कर्ता कुलदीप कुमार पुत्र हरनाम सिह निवासी गाँव रङाभखेड डा0ऐहजु तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को यह समय करीब 10.20 बजे रात यह अपनी दुकान बन्द करके अपनी गाडी में घर जा रहा था तो उसी समय विक्रम ठाकुर पुत्र गोपाल शरण ठाकुर निवासी गाँव ढेलु डा0 डोहग जिला मण्डी वहाँ पर आया व इसकी कार रोककर इसके साथ मारपीट की व इसकी कार का शीशा भी तोङ दिया। । उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता हेम लता पत्नी सन्त राम निवासी गांव धरवान डा0 नैरचौक तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपने घर में थी तो उसी समय गीता देवी इसके घर में आई व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। मु0आ0 रुप लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
- अभियोग संख्या 49/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 451, 504, 506, 427, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायत कर्ता दलेर खान पुत्र रोशन लाल निवासी गाँव डबरोग डा0 व तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को जब यह अपने कमरे में मौजूद था तो उसी समय राजिद खान, व उसका बेटा आरिफ खान ने इसके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है तथा इसके कमरे की खिङकी के शीशे भी तोङ दिये। मु0आ0 विजय कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
सङक दुर्घटना के मामलेः-
1.अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 22.03.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को समय करीब 08.54 बजे रात नौलखा के पास स्कुटी न0 एच0पी0 31 सी 3478 का चालक राकेश कुमार पुत्र परस राम निवासी गाँव सी डा0 जुगाहन तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी तेज गति व लापरवाही के कारण सङक से नीचे गिर गया जिस कारण उसे चोटें आई हैं।
2.अभियोग संख्या 41/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुलदीप पुत्र रतन सिंह निवासी गाँव व डा0 हारटा तहसील होशियारपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह पंजाब रोडवेज में बतौर चालक कार्यरत है दिनांक 21.03.2018 को यह बस न0 पी0बी032 पी 3872 लेकर मनाली जा रहा था समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह शाला नाला के पास पहुँचा तो उसी समय एककार न0 पी0बी0 01 ए 2767 का चालक कुल्लु से मण्डी की तरफ तेज गति से आय़ा बस को टक्कर मार दी जिसे कार में सफर कर रहे लोगों को चोटें आई हैं। महिला सहायक उप निरीक्षक सरस्वती, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
3.अभियोग संख्या 93/18 दिनाक 22.03.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लेखराज पुत्र स्व. देव राज निवासी गाँव बडयार व डा0 कोटली जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.03.2018 को यह अपने भाई उधम सिंह व ओम चन्द के साथ बोलेरो गाडी न0 एच0पी0 33 डी 4638 में मण्डी आये थे, रात को ये सभी उपरोक्त गाडी में सुन्दरनगर की तरफ जा रहे थे समय करीब 12.00 बजे जब ये पुलघराट के पास पहुँचे तो टेक चन्द ने तेज गति के कारण गाडी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण गाडी सङक से नीचे गिर गई। यह हादसा चालक टेक चन्द की लापरवाही व तेज गति के कारण हुआ है। उप निरीक्षक मोहर सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
आबकारी अधिनियम का मामलाः-
- अभियोग संख्या 48/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिमियम पुलिस थाना सरकाघाटजिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक रमेश चन्द के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 21.03.2018 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब ये अन्य कर्मचारियों के साथ दिकरी बलद्वाडा में गश्त पर मौजुद थे तो गुप्त सुचना के आधार पर सुभाष चन्द पुत्र ज्ञान चन्द निवासी गाँव व डा0 टिक्करी तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की दुकान से 06 बोतल देशी शराब बरामद की हैं।
चालानः-
- मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 252 चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघनकर्ताओं के किये व 36,300/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनिमय के तहत 05 चालान तथा 500/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 02 चालान व 10,000/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।