सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन करने का मामलाः-
- अभियोग संख्या 84/18 दिनाक 15.03.2018 अधीन धारा 283 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 जगदीश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 15.03.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित समय करीब 05.45 बजे शाम जरल के पास गस्त पर मौजूद था तो वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम मनोहर लाल सपुत्र श्री अमर चन्द निवासी गांव त्रयाम्बला, डा0 पण्डोह, त0 व जिला मण्डी जो कि सब्जी व फल बेचने का काम करता है ने सब्जी व फलों की क्रेटें सड़क के साथ लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात को बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 जगदीश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह पुलिस थाना सदर जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
धोखाधड़ी व जालसाजी का मामलाः–
- अभियोग संख्या 85/18 दिनाक 15.03.2018 अधीन धारा 420, 465, 467, 468, 471 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सतविन्द्र पाल सपुत्र श्री करतार सिह निवासी ककराल काला समराला लुधियाणा पंजाब हाल 259/12 राम नगर मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसके पिता करतार व भाई हरचरण सिह व बुआ बसन्त कौर ने वकील प्रह्लाद गुलेरिया से झूठे कागजात तैयार करके इसके हस्ताक्षर किये व इसके हिस्से की सम्मति अपने नाम की है । नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
रास्ता रोक कर मारपीट करने का मामलाः-
- अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति कुन्ता देवी पत्नी श्री रोशन लाल निवासी गांव मशवाहन, डा0 उरला त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह अपनी बेटी अन्जलि के साथ अपने खेत से काम करने के बाद घर वापिस आ रही थी तो सरला देवी पत्नी श्री हलकू राम निवासी मशवाहन ने इसका रास्ता रोकाकर इसकी बेटी व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 बलराज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।
चालानः-
- मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिय के तहत 208 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 17,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 9 चालान व 900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किया गया है ।